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भागलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 13 साल पहले की है. इस मामले में 5 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की चाची के बयान के आधार पर पांचों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पहले दुष्कर्म और जानलेवा हमले में केस दर्ज किया गया था. लेकिन पीड़िता की मौत के बाद मुकदमा हत्या में तब्दील हो गया.

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5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा
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Published : Jan 3, 2020, 11:45 PM IST

भागलपुर: व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दुष्कर्म कर हत्या के मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बहेरी बहियार की है. जहां 13 साल पहले 19 नवंबर 2006 में एक 13 साल की बच्ची से हथियार के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा
बता दें कि घटना के बाद आरोपियों ने अपने बचाव के लिए किशोरी की हत्या करने का प्रयास किया था. लेकिन वह बच गई थी. जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दैरान उसकी मौत हो गई. किशोरी की चाची ने मौके से भाग कर थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी. इस मामले में सुरेन यादव, चांदसी यादव, श्रवण कुमार यादव, मदन कुमार और अमरजीत कुमार शामिल थे. जिसे न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने और सजा बढ़ा दी जाएगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

13 साल पहले की है घटना
एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 13 साल पहले की है. इस मामले में 5 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की चाची के बयान के आधार पर पांचों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पहले दुष्कर्म और जानलेवा हमले में केस दर्ज किया गया था. लेकिन पीड़िता की मौत के बाद मुकदमा हत्या में तब्दील हो गया. साथ ही कहा कि भागलपुर, सुल्तानगंज ही नहीं पूरे देश में इस तरह की घटना बढ़ रही है. इसे लेकर हाल ही में राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाया जाए. यह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही है.

भागलपुर: व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दुष्कर्म कर हत्या के मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बहेरी बहियार की है. जहां 13 साल पहले 19 नवंबर 2006 में एक 13 साल की बच्ची से हथियार के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा
बता दें कि घटना के बाद आरोपियों ने अपने बचाव के लिए किशोरी की हत्या करने का प्रयास किया था. लेकिन वह बच गई थी. जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दैरान उसकी मौत हो गई. किशोरी की चाची ने मौके से भाग कर थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी. इस मामले में सुरेन यादव, चांदसी यादव, श्रवण कुमार यादव, मदन कुमार और अमरजीत कुमार शामिल थे. जिसे न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने और सजा बढ़ा दी जाएगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

13 साल पहले की है घटना
एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 13 साल पहले की है. इस मामले में 5 आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की चाची के बयान के आधार पर पांचों को नामजद आरोपी बनाया गया था. पहले दुष्कर्म और जानलेवा हमले में केस दर्ज किया गया था. लेकिन पीड़िता की मौत के बाद मुकदमा हत्या में तब्दील हो गया. साथ ही कहा कि भागलपुर, सुल्तानगंज ही नहीं पूरे देश में इस तरह की घटना बढ़ रही है. इसे लेकर हाल ही में राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाया जाए. यह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही है.

Intro:भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने दुष्कर्म कर हत्या के मामले में 5 आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है ।मामला 13 साल पूर्व 19 नवंबर 2006 की है । वारदात सुलतानगंज थाना क्षेत्र के महिषी गांव स्थित बहेरी बहियार में एक 13 साल की बच्ची से हथियार का भय दिखाकर खेत ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का है । यही नहीं आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य किशोरी कि हत्या करने का प्रयास किया था लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बच गई थी जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था ,इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी । किशोरी की चाची ने मौके से भाग कर थाने पहुंच घटना की जानकारी दी थी ।

वारदात को तब अंजाम दिया गया था जब 13 साल की किशोरी अपनी चाची के साथ धान काटने के लिए खेत गई हुई थी उस दौरान अभियुक्त हथियार का भय दिखाकर किशोरी को खेत ले गए और वारदात को अंजाम दिया ।


इस मामले में सुरेन यादव ,चांदसी यादव , श्रवण कुमार यादव, मदन कुमार और अमरजीत कुमार शामिल है ।जिसे प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 25 - 25 हजार का जुर्माना । जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी ।


Body:सरकार की ओर से बहस में एपीपी रहे ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 13 साल पूर्व 19 नवंबर 2006 मई हुई थी । जब 13 साल की किशोरी अपनी चाची के साथ धान काटने खेत गई थी और इसी दौरान अभियुक्त द्वारा हथियार का भय दिखाकर नाबालिक लड़की को खेत में जाकर जबरदस्ती सामूहिक दुष्कर्म किया था और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य उन्हें मारने का प्रयास किया था लेकिन वह बच गई थी ।.अस्पताल में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी ,इस मामले में पांच आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और पांचों को 25 - 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी ।


Conclusion:वारदात के समय किशोरी के साथ उसकी चाची भी थी उसी ने ही मौके से भाग कर घटना की जानकारी दी । परिवार वाले जब खेत पर पहुंचे तो उक्त किशोरी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी । उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के क्रम में उसकी मौत हो गई । चाची के बयान पर पांचों को नामजद आरोपी बनाया गया था । पहले दुष्कर्म और जानलेवा हमले में केस दर्ज किया गया था ,पीड़िता की मौत के बाद मुकदमा हत्या में तब्दील हो गया था ।

भागलपुर ,सुल्तानगंज ही नहीं पूरे देश में इस तरह की घटना बढ़ रही है । इसे लेकर हर स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है । हाल में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाया जाए । यह इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ही है ।

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byte - ओमप्रकाश तिवारी ( एपीपी )
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