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भागलपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 साल की सजा

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि घटना 2016 की है. इसमें शामिल सलमान उर्फ राजा को विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 12 साल की सजा सुनाई है. घटना तातारपुर थाना क्षेत्र में घटी थी.

आरोपी को 12 साल की सजा
आरोपी को 12 साल की सजा
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Published : Dec 13, 2019, 9:19 PM IST

भागलपुर: जिले में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है. मामला 11 अप्रैल 2016 को एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का था. आरोपी को आईपीसी 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने सजा सुनाई है. घटना तातारपुर थाना क्षेत्र की है. आरोपी सलमान उर्फ राजा हबीबपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

नाबालिक बच्ची से किया था दुष्कर्म
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि घटना 2016 की है. इसमें शामिल सलमान उर्फ राजा को विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 12 साल की सजा सुनाई है. घटना तातारपुर थाना क्षेत्र में घटी थी. एक 11 साल की नाबालिक बच्ची जब दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही थी, तो आरोपी सलमान उर्फ राजा ने नाबालिक बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया, फिर अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था.

पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 12 साल की सजा

12 साल की सुनाई सजा
इस घटना में 7 गवाहों को पेश किया गया. जिसमें सातों गवाह ने घटना का समर्थन किया. आरोपी को आईपीसी 376 और पोक्सो एक्ट में 12 साल की सुनाई गई है. 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

bhagalpur
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल

भागलपुर: जिले में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है. मामला 11 अप्रैल 2016 को एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का था. आरोपी को आईपीसी 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने सजा सुनाई है. घटना तातारपुर थाना क्षेत्र की है. आरोपी सलमान उर्फ राजा हबीबपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

नाबालिक बच्ची से किया था दुष्कर्म
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि घटना 2016 की है. इसमें शामिल सलमान उर्फ राजा को विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 12 साल की सजा सुनाई है. घटना तातारपुर थाना क्षेत्र में घटी थी. एक 11 साल की नाबालिक बच्ची जब दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही थी, तो आरोपी सलमान उर्फ राजा ने नाबालिक बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया, फिर अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था.

पॉक्सो एक्ट में आरोपी को 12 साल की सजा

12 साल की सुनाई सजा
इस घटना में 7 गवाहों को पेश किया गया. जिसमें सातों गवाह ने घटना का समर्थन किया. आरोपी को आईपीसी 376 और पोक्सो एक्ट में 12 साल की सुनाई गई है. 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

bhagalpur
पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल
Intro:भागलपुर पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी अभियुक्त को 12 साल की सजा सुनाई है । घटना 11 अप्रैल 2016 को एक नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का था । पोक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई । दोषी अभियुक्त को आईपीसी 376 व फोर पाक्सो एक्ट में दोषी पाया । जिसके आधार पर आज सजा सुनाई गई । घटना ततारपुर थाना क्षेत्र में घटी थी और मामला भी ततारपुर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था । आरोपी सलमान उर्फ राजा हबीबपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है ।


Body:घटना के बारे में जानकारी देते हुए सरकार की ओर से पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 2016 की है,घटना में शामिल सलमान उर्फ राजा को विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 12 साल की सजा सुनाई है । घटना ततारपुर थाना क्षेत्र में घटी थी । एक 11 साल की नाबालिक बच्ची जब दुकान में कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही थी तो दोषी अभियुक्त सलमान उर्फ राजा ने उन्हें बहला-फुसलाकर 20 रुपये का नोट देकर अपने पास बुलाया और फिर अपने अर्ध निर्मित मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया था । इसमें 7 गवाह गुजरे जिसमें सातों गवाह ने घटना का समर्थन किया । अभियुक्त को आईपीसी 376 में 12 साल और फोर पोक्सो एक्ट में 12 साल के और 25000 रुपये का अर्थदंड दिया गया, नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी


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byte - शंकर जयकिशन मंडल ( पॉक्सो विशेष लोक अभियोजक )
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