बेगूसराय: बाल अपराधियों के साथ की गई पुलिसिया कार्रवाई के कारण पुलिस विभाग हमेशा चर्चा में रहता है. आए दिन सुनने में आता है कि पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट का उल्लंघन किया. दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाल अपराधियों से जुड़े मामलों में पुलिस पदाधिकारियों को कम जानकारी है. इसी वजह से हर बार पुलिस विभाग की फजीहत हो जाती है.
क्या है प्रावधान?
प्रावधान के अनुसार अगर किसी बाल अपराधी ने कोई गंभीर अपराध ना किया हो या जानबूझकर कुछ ना किया हो तो पुलिस उसे हथकड़ी नहीं लगा सकती. साथ ही उसके खिलाफ केस भी नहीं दर्ज किया जा सकता. जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के न्यायाधीश इस बाबत जागरुकता अभियान चला रहे हैं.
डीएसपी ने दिया आश्वासन
बेगूसराय जिले के तमाम थानेदारों अधिकारियों को बाल अपराध से जुड़े तमाम चीजों से अवगत कराया जा रहा है. प्रशिक्षण के बाद से लगातार वरीय अधिकारी सभी थानेदारों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मुख्यालय डीएसपी कुंदन सिंह बताते हैं कि हर हाल में बाल अपराधी के साथ आम अपराधी के जैसे बर्ताव नहीं होने दिया जाएगा. इसके लिए थानों में पदस्थापित सेकेंड एसएचओ विशेष रूप से प्रशिक्षित किये गए हैं, जो बाल अपराध से जुड़े मामलों को देखेंगे.