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बेगूसराय में पॉस्को कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों को दोषी करार दिया, मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में था आरोपी - Begusarai news

Rape Case In Begusarai: बेगूसराय में होली के दिन दो मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पोस्को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले मे कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं, दो को बरी कर दिया है.

बेगूसराय में पॉस्को कोर्ट का बड़ा फैसला
बेगूसराय में पॉस्को कोर्ट का बड़ा फैसला
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 19, 2023, 3:35 PM IST

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में पोस्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. हालांकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है. बता दें कि होली के दिन जिले में दो मासूम बच्चियों के साथ आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किया गया था. अब दोनों आरोपियों के सजा के बिंदु पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी.

दो आरोपी पाए गए दोषी: मिली जानकारी के अनुसार, दो बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए बेगूसराय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने साक्ष्य के आधार पर दो आरोपी को दोषी करार दिया है. वहीं दो आरोपी को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया है. दोषी पाए गए आरोपितों में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र निवासी राजकुमार महतो उर्फ छोटू और बबलू कुमार शामिल हैं. वहीं इस मामले के दो आरोपी हरदेव महतो एवं रोहन महतो को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है.

थाना में दर्ज कराया था मामला: बता दें कि घटना पिछले साल 8 मार्च को घटी थी. इस घटना में एक 6 वर्षीय और एक 10 वर्षीय मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इस घटना के बाद पीड़ित के रिश्तेदार के द्वारा साहेबपुर कमाल थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले मे अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाहों का बयान न्यायाधीश के सामने दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पॉस्को कोर्ट ने दो लोगों को दोषी पाया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है.

17 गवाहों की हुई थी पेशी: बताते चले कि 8 मार्च को होली के दिन खेल रहे दो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था. इस घटना के बाद कई दिनों तक स्थानीय लोग और परिजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. इस मामले में कोर्ट ने पोस्को एक्ट की धारा 5, 6m और भारतीय दंड विधान की धारा 376, 354B और 324 में दोषी घोषित किया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा और सूचक की ओर से राजदान बुखारी ने कुल 17 गवाहों की गवाही कराई थी.

"घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है. जहां दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में चार आरोपित बनाये गए थे. इस मामले में हम लोगों द्वारा कुल 17 गवाहों की गवाही कराई गई थी. जिसके बाद न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है." - कुमारी मनीषा, स्पेशल पीपी

इसे भी पढ़े- बिहार : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में पोस्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. हालांकि दो आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है. बता दें कि होली के दिन जिले में दो मासूम बच्चियों के साथ आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किया गया था. अब दोनों आरोपियों के सजा के बिंदु पर 20 दिसंबर को सुनवाई होगी.

दो आरोपी पाए गए दोषी: मिली जानकारी के अनुसार, दो बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए बेगूसराय पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने साक्ष्य के आधार पर दो आरोपी को दोषी करार दिया है. वहीं दो आरोपी को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया है. दोषी पाए गए आरोपितों में साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र निवासी राजकुमार महतो उर्फ छोटू और बबलू कुमार शामिल हैं. वहीं इस मामले के दो आरोपी हरदेव महतो एवं रोहन महतो को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है.

थाना में दर्ज कराया था मामला: बता दें कि घटना पिछले साल 8 मार्च को घटी थी. इस घटना में एक 6 वर्षीय और एक 10 वर्षीय मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. इस घटना के बाद पीड़ित के रिश्तेदार के द्वारा साहेबपुर कमाल थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले मे अभियोजन की ओर से कुल 17 गवाहों का बयान न्यायाधीश के सामने दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पॉस्को कोर्ट ने दो लोगों को दोषी पाया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है.

17 गवाहों की हुई थी पेशी: बताते चले कि 8 मार्च को होली के दिन खेल रहे दो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था. इस घटना के बाद कई दिनों तक स्थानीय लोग और परिजनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. इस मामले में कोर्ट ने पोस्को एक्ट की धारा 5, 6m और भारतीय दंड विधान की धारा 376, 354B और 324 में दोषी घोषित किया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा और सूचक की ओर से राजदान बुखारी ने कुल 17 गवाहों की गवाही कराई थी.

"घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र की है. जहां दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में चार आरोपित बनाये गए थे. इस मामले में हम लोगों द्वारा कुल 17 गवाहों की गवाही कराई गई थी. जिसके बाद न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है." - कुमारी मनीषा, स्पेशल पीपी

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