बेगूसराय : जख्म प्रतिवेदन नहीं देने पर कोर्ट ने एक अनुसंधानकर्ता को शो-काॅज देने का आदेश दिया है. इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने बलिया थाना कांड संख्या 73/21 के आलोक में यह आदेश दिया है.
दरअसल, बलिया थाना कांड संख्या 73/21 मामले में आरोपित दनौली फुलवरिया निवासी सुमित यादव की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जख्म प्रतिवेदन नहीं देने पर अनुसंधानकर्ता को शो-कॉज दाखिल करने का आदेश दिया है.
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बताते चलें कि 27 मार्च को इसी जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की थी. इस मामले में अनुसंधानकर्ता ने आधा अधूरा केस डायरी जमा किया. जिसमें जख्म प्रतिवेदन के बारे में कोई चर्चा नहीं थी. अनुसंधानकर्ता के इस रवैया पर सख्त रुख अपनाते हुए न्यायालय ने आज अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध यह आदेश पारित किया.