बेगूसराय: आर्म्स एक्ट मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. शुक्रवार को उन्हें एक और झटका लगा है. कोर्ट ने मंजू वर्मा के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. साथ ही उन्हें और उनके पति को आगामी 14 तरीख को कोर्ट में हाजिर होने के लिए भी कहा है.
दरअसल, मंजू वर्मा ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में खुद को निर्दोष बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट से ये अपील की थी कि आर्म्स एक्ट मामले से उनका नाम हटा दिया जाए. इस मामले में मंजू वर्मा के वकील ने ये दलील दी थी कि उनका ससुराल सम्मिलित परिवार है, इसलिए उनका नाम इस मामले से हटाया जाए.
बहस के बाद कोर्ट ने दिया फैसला
आर्म्स एक्ट मामले पर कई दिनों की बहस के बाद कोर्ट ने मंजू वर्मा की इस दलील को खारिज कर दिया. साथ ही मंजू वर्मा और उनके पति को 14 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. एडीजे दीपक भटनागर की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया.
पहले भी किया था डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल
गौरतलब है कि मंजू वर्मा ने इसके पहले भी कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था, जिसे भी कोर्ट ने खारिज किया था. यह दूसरी बार है जब मंजू वर्मा का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हुआ है. मंजू वर्मा के वकील ने कहा है कि वह हाईकोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन को लेकर अपील करेंगे.
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यह है पूरा मामला
बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जांच कर रहे सीबीआई की ओर से अनुसंधान के दौरान पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर छापेमारी की गई थी. उस समय उनके मकान से 50 जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. इस मामले में चेरिया बरियारपुर पुलिस ने मंजू वर्मा और उसके पति चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत चेरिया बरियारपुर थाना में मामला दर्ज किया था.