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बांका: गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन करने पर महिला ने दर्ज कराई आपत्ति

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Published : Nov 2, 2020, 6:58 PM IST

अमरपुर में गलत ढंग से जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराने का मामला सामने आया है. पीड़िता ने इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई है.

बांका
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बांका(अमरपुर): जिले के अमरपुर में एक महिला की जमीन गलत ढंग से रजिस्ट्री और अंचल कार्यालय की ओर से उसका म्यूटेशन कर दिए जाने पर जमीन मालिक शोभा कुमारी ने आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने सीओ को दिए आवेदन में कहा है कि वर्ष 2010 में बनहरा मौजा में अपने पुत्र आशीष कुमार के नाम से 68.5 डिसमिल जमीन खरीदी थी. यह जमीन पूरी तरह उनके कब्जे में है.

पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि 2017 में उनके इकलौते पुत्र की किडनी फेल हो जाने से उसकी मौत हो गई. उसके एक पुत्र और पुत्री हैं. उनकी बहु रैना सिंह ने वर्ष 2018 में दूसरी शादी कर ली. लेकिन दोनों संतान उसके पास ही रह रहे हैं. पिछले दिनों उनकी बहु ने जमीन मनीष कुमार और राजीव कुमार भगत को अवैध ढंग से बेच दी. दोनों खरीददार ने जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन किया है.

मामले की हो रही जांच
पीड़ित महिला ने बताया कि उन्हें सीओ कार्यालय से बिना नाम का एक नोटिस भेजा गया. उसमें 26 अक्टूबर को अंचल कार्यालय बुलाया गया. लेकिन उनका नाम नहीं रहने की वजह से उन्होंने नोटिस लेने से इंकार कर दिया. इसके बावजूद वह नियत तारीख को अंचल कार्यालय पहुंची और म्यूटेशन नहीं करने का आग्रह किया. इसके बावजूद उसी दिन जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया. उन्होंने डीएम और डीसीएलआर से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है.

बांका(अमरपुर): जिले के अमरपुर में एक महिला की जमीन गलत ढंग से रजिस्ट्री और अंचल कार्यालय की ओर से उसका म्यूटेशन कर दिए जाने पर जमीन मालिक शोभा कुमारी ने आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने सीओ को दिए आवेदन में कहा है कि वर्ष 2010 में बनहरा मौजा में अपने पुत्र आशीष कुमार के नाम से 68.5 डिसमिल जमीन खरीदी थी. यह जमीन पूरी तरह उनके कब्जे में है.

पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि 2017 में उनके इकलौते पुत्र की किडनी फेल हो जाने से उसकी मौत हो गई. उसके एक पुत्र और पुत्री हैं. उनकी बहु रैना सिंह ने वर्ष 2018 में दूसरी शादी कर ली. लेकिन दोनों संतान उसके पास ही रह रहे हैं. पिछले दिनों उनकी बहु ने जमीन मनीष कुमार और राजीव कुमार भगत को अवैध ढंग से बेच दी. दोनों खरीददार ने जमीन के म्यूटेशन के लिए आवेदन किया है.

मामले की हो रही जांच
पीड़ित महिला ने बताया कि उन्हें सीओ कार्यालय से बिना नाम का एक नोटिस भेजा गया. उसमें 26 अक्टूबर को अंचल कार्यालय बुलाया गया. लेकिन उनका नाम नहीं रहने की वजह से उन्होंने नोटिस लेने से इंकार कर दिया. इसके बावजूद वह नियत तारीख को अंचल कार्यालय पहुंची और म्यूटेशन नहीं करने का आग्रह किया. इसके बावजूद उसी दिन जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया. उन्होंने डीएम और डीसीएलआर से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है.

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