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बांका के 13 जगहों पर धारा 144 लागू, आवागमन पूरी तरह से बंद

बांका के 13 जगहों पर धारा 144 लागू कर दिया गया है. जिसकी वजह से आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा. साथ ही सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी.

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बांका के 13 जगहों पर धारा 144 लागू
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Published : Sep 13, 2020, 3:16 PM IST

बांका: जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद 13 स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसमें सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र की संख्या है. प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर दिया है. साथ ही बेरिकेडिंग करने का भी आदेश दिया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित
प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि अमरपुर प्रखंड के मोहदीनगर, बांका के डोमाखाड़, जगतपुर, लालकोठी, चुटिया, नोनोनिहारी, शिवाजी चौक, बौसी प्रखंड के गुरिया, दिलया, कुशमाहा, कटोरिया प्रखंड के राधानगर, थानारोड, रजौन प्रखंड अंतर्गत महदा और शंभुगंज प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर में कोरोना पॉजिटिव केस अधिक मिलने से डीएम के आदेश पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

रास्तों पर आवागमन पूर्णतः
अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार चौधरी को निम्नलिखित स्थानों पर एक किलोमीटर के दायरे में अगले आदेश तक धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है. इस क्रम में सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी. रास्तों पर आवागमन पूर्णतः बन्द रहेगा.

जुर्माना वसूलने का आदेश
किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर जाने और किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं होगी. संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं में चावल-दाल, आटा, हरी सब्जी और दूध आदि का वितरण घर-घर कराने का आदेश दिया है. साथ ही सभी थानाध्यक्षों को रोजाना मास्क नहीं लगाने वाले पर जुर्माने की राशि वसूल करने का भी आदेश दिया है.

बांका: जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद 13 स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसमें सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र की संख्या है. प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर दिया है. साथ ही बेरिकेडिंग करने का भी आदेश दिया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित
प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि अमरपुर प्रखंड के मोहदीनगर, बांका के डोमाखाड़, जगतपुर, लालकोठी, चुटिया, नोनोनिहारी, शिवाजी चौक, बौसी प्रखंड के गुरिया, दिलया, कुशमाहा, कटोरिया प्रखंड के राधानगर, थानारोड, रजौन प्रखंड अंतर्गत महदा और शंभुगंज प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर में कोरोना पॉजिटिव केस अधिक मिलने से डीएम के आदेश पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

रास्तों पर आवागमन पूर्णतः
अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार चौधरी को निम्नलिखित स्थानों पर एक किलोमीटर के दायरे में अगले आदेश तक धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है. इस क्रम में सभी निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी. रास्तों पर आवागमन पूर्णतः बन्द रहेगा.

जुर्माना वसूलने का आदेश
किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से बाहर जाने और किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं होगी. संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं में चावल-दाल, आटा, हरी सब्जी और दूध आदि का वितरण घर-घर कराने का आदेश दिया है. साथ ही सभी थानाध्यक्षों को रोजाना मास्क नहीं लगाने वाले पर जुर्माने की राशि वसूल करने का भी आदेश दिया है.

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