बांका: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी एक आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई. मामला जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के ओडाय जानकीपुर का था. सजा सुनाने के बाद आरोपी को तत्काल जेल भेज दिया गया है.
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क्या था मामला?
मामला 24 मार्च 2015 की शाम का है. जानकीपुर निवासी साजन कुमार दूध बेचने पवई चौक जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में आंगनबाड़ी के समीप पांच लोगों ने सूरज कुमार को रोककर उसपर हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गया. हमले के बाद आरोपी उसे मृत समझकर वहां से निकल गया. बाद में स्थानीय लोगों ने घायल साजन कुमार को अस्पताल पहुंचाया. इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया. इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसे 12 साल की सजा सुनाई.
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सजा के साथ लगाया गया आर्थिक दंड
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दोषी को 12 साल की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. इस मामले में बहस के दौरान सरकारी पक्ष से नीरज कुमार सिंह और बचाव पक्ष से देवेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया. वहीं सजा बहाल होने के बाद आरोपी को तुरंत जेल भेज दिया गया है.