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फास्ट ट्रैक कोर्ट वन ने दो आरोपी को 10-10 साल की सजा सुनाई, 5 को पीआर बॉन्ड भरवाकर छोड़ा

बौंसी थाना क्षेत्र के सांझोतरी गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट वन ने 10 साल चली सुनवाई के बाद दो आरोपी (अनिरुद्ध यादव और अनिल यादव) को 10-10 वर्ष जेल और 5 आरोपी (कालू यादव, जलधर यादव, मोहन यादव, विनोद यादव और परमेश्वर यादव) को 2 साल जेल की सजा दी.

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बांका
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Published : Feb 26, 2021, 9:37 PM IST

बांका: व्यवहार न्यायालय में गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट वन ने जमीन विवाद में हुई मारपीट को लेकर दो आरोपी (अनिरुद्ध यादव और अनिल यादव) को 10-10 वर्ष जेल की सजा सुनाई है. पांच अन्य आरोपी (कालू यादव, जलधर यादव, मोहन यादव, विनोद यादव और परमेश्वर यादव) को दो-दो वर्ष की सजा सुनाते हुए पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया. अभियोजन पक्ष से मो. इकबाल हुसैन एवं बचाव पक्ष के जयशंकर ने हिस्सा लिया.

यह भी पढ़ें- जज ने 5 दिन में सुनवाई कर बचा दी करियर, 12 साल पहले मारपीट में दर्ज केस से खतरे में पड़ गई थी सेना की नौकरी

जून 2011 का था मामला
बौंसी थाना क्षेत्र के सांझोतरी गांव निवासी जनार्दन यादव, नरेश यादव और रानी देवी के साथ जून 2011 में मोहन यादव, विनोद यादव, अनिरुद्ध यादव, अनिल यादव, कारू यादव, जलधर यादव व परमेश्वर यादव ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था. इसको लेकर बौंसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

प्राथमिकी में नरेश यादव ने बताया था कि जमीन विवाद को लेकर घटना के दिन सभी आरोपी हथियार से लैस होकर आए और जान से मारने की नीयत से हमला किया था. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.

बांका: व्यवहार न्यायालय में गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट वन ने जमीन विवाद में हुई मारपीट को लेकर दो आरोपी (अनिरुद्ध यादव और अनिल यादव) को 10-10 वर्ष जेल की सजा सुनाई है. पांच अन्य आरोपी (कालू यादव, जलधर यादव, मोहन यादव, विनोद यादव और परमेश्वर यादव) को दो-दो वर्ष की सजा सुनाते हुए पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया. अभियोजन पक्ष से मो. इकबाल हुसैन एवं बचाव पक्ष के जयशंकर ने हिस्सा लिया.

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जून 2011 का था मामला
बौंसी थाना क्षेत्र के सांझोतरी गांव निवासी जनार्दन यादव, नरेश यादव और रानी देवी के साथ जून 2011 में मोहन यादव, विनोद यादव, अनिरुद्ध यादव, अनिल यादव, कारू यादव, जलधर यादव व परमेश्वर यादव ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था. इसको लेकर बौंसी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

प्राथमिकी में नरेश यादव ने बताया था कि जमीन विवाद को लेकर घटना के दिन सभी आरोपी हथियार से लैस होकर आए और जान से मारने की नीयत से हमला किया था. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.

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