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शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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Published : Feb 3, 2021, 10:53 AM IST

जिला व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है. जिसमें अभियुक्त को 10 साल की सजा और 5 हजार का अर्थदंड लगाया है.

व्यवहार न्यायालय
व्यवहार न्यायालय

बांका: जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया है. अभियुक्त ने जुलाई 2019 में जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. शादी का वादा कर शादी नहीं किया बल्कि जबरन गर्भपात करा दिया था.

घर में घुसकर किया था दुष्कर्म
बता दें कि जुलाई 2019 में शंभूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था. जिसमें पीड़िता के घर में घुसकर अभियुक्त ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और किसी न बताने के लिए कहा. वहीं अभियुक्त शादी का झांसा देकर अक्सर संबंध स्थापित करता रहा. जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और शादी दबाव बनाया तो वह शादी के लिए राजी नहीं हुआ. लेकिन जब पंचायत हुई तो वह शादी के लिए राजी हो गया और मंदिर ले जाने के बहाने उसे बेहोश कर गर्भपात करा दिया.

ये भी पढ़ें- 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में किशोर को मिली 3 साल जेल की सजा, 9 दिन में पूरी हुई सुनवाई

एडीजे-6 चंद्र मोहन झा की कोर्ट में नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और धोखा देकर गर्भपात कराने के मामले अभियुक्त को दोषी करार दिया है. जिसमें 10 वर्ष की सजा और पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया है.

बांका: जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार का जुर्माना लगाया है. अभियुक्त ने जुलाई 2019 में जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. शादी का वादा कर शादी नहीं किया बल्कि जबरन गर्भपात करा दिया था.

घर में घुसकर किया था दुष्कर्म
बता दें कि जुलाई 2019 में शंभूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था. जिसमें पीड़िता के घर में घुसकर अभियुक्त ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और किसी न बताने के लिए कहा. वहीं अभियुक्त शादी का झांसा देकर अक्सर संबंध स्थापित करता रहा. जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई और शादी दबाव बनाया तो वह शादी के लिए राजी नहीं हुआ. लेकिन जब पंचायत हुई तो वह शादी के लिए राजी हो गया और मंदिर ले जाने के बहाने उसे बेहोश कर गर्भपात करा दिया.

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एडीजे-6 चंद्र मोहन झा की कोर्ट में नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और धोखा देकर गर्भपात कराने के मामले अभियुक्त को दोषी करार दिया है. जिसमें 10 वर्ष की सजा और पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया है.

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