अरवल: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) पूर्ण रूप से लागू है. इस प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है. हाल के कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में पुलिस और उत्पाद विभाग ने कई जगहों से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है. वहीं, कई शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. ताजा मामला अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र का है. जहां पुलिस ने ट्रक से 163 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया (163 cartons foreign liquor recovered from truck) है.
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ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद: गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ट्रक से 163 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया. वहीं इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया है. शराब उत्तर प्रदेश से हाजीपुर ले जाई जा रही थी. इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब को जब्त कर लिया और तीन लोगों को हिरासत में ले लिया. ट्रक की बरामदगी एनएच 139 पर पहाड़पुर मोड़ से हुई है.
अप्रैल 2016 में लागू हुई थी शराबबंदी : बता दें कि बिहार सरकार ने पांच अप्रैल 2016 से राज्य में शराब के निर्माण, व्यापार, भंडारण, परिवहन, बिक्री और खपत पर रोक लगाने और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध बनाने के कानून को लागू किया था. शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा केवल जुर्माना लगाकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है. अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो ऐसी स्थिति में आरोपित को एक महीने की जेल हो सकती है. अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है. पहले जुर्माना 50 हजार था.
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