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अररिया में रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, पीड़िता को 5 लाख के मुआवजे का आदेश - Molestation Convict Sentenced In Araria

Molestation Convict Sentenced In Araria: अररिया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 19, 2023, 1:51 PM IST

अररिया: बिहार के अररिया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है. न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने ये सजा सुनाई है. इसमें न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन महीने और जेल में रहना होगा. इसके साथ पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़िता के लिए पांच लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप: बता दें की महिला थाना में 2020 में सिकटी की पीड़ित ने एक शख्स पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. पीड़िता ने आवेदन में उल्लेख किया था कि सिकटी प्रखंड के एक शख्स ने उसके सुने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था और उसी समय से वो जेल में बंद था.

दिया जाएगा पांच लाख रुपये का मुआवजा: इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोषी लगभग ढाई साल से जेल में बंद हैं. न्यायालय ने उसकी तय की गई सजा का समायोजन का भी आदेश दिया. विशेष लोक अभियोजक श्याम लाल यादव ने सजा की बिंदु पर अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा. अभियोजक श्याम लाल यादव ने बताया कि "कोर्ट ने सही निर्णय लिया है. अब जल्द से जल्द कोर्ट द्वारा पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा."

पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को फांसी की सजा, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा

अररिया: बिहार के अररिया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है. न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने ये सजा सुनाई है. इसमें न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास और पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को तीन महीने और जेल में रहना होगा. इसके साथ पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़िता के लिए पांच लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप: बता दें की महिला थाना में 2020 में सिकटी की पीड़ित ने एक शख्स पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. पीड़िता ने आवेदन में उल्लेख किया था कि सिकटी प्रखंड के एक शख्स ने उसके सुने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था और उसी समय से वो जेल में बंद था.

दिया जाएगा पांच लाख रुपये का मुआवजा: इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दोषी लगभग ढाई साल से जेल में बंद हैं. न्यायालय ने उसकी तय की गई सजा का समायोजन का भी आदेश दिया. विशेष लोक अभियोजक श्याम लाल यादव ने सजा की बिंदु पर अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा. अभियोजक श्याम लाल यादव ने बताया कि "कोर्ट ने सही निर्णय लिया है. अब जल्द से जल्द कोर्ट द्वारा पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा."

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