पटनाः बिहार की राजधानी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर वास्तविक (SSP Patna statement on Kartikeya Singh) स्थिति की जानकारी दी है. मीडिया में चल रही खबरों और कयासों पर विराम लगाते हुए पटना एसएसपी ने कहा है कि वर्तमान में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है. लिहाजा अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
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कार्तिकेय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट नहींः एसएसपी ने बताया कि अजय कुमार जेएमआईसी (ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास) दानापुर के न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे अभियोजन अधिकारी ने इस मामले की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है. एसएसपी ने बताया है कि कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध जारी जमानती वारंट को दंडात्मक कार्रवाई की अवधि खत्म होने पर अदालत ने वापस ले लिया था और अगली प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी. इस बीच, कार्तिक सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया. इस आवेदन के आधार पर, JMIC दानापुर की अदालत ने सुनवाई को निलंबित कर उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं की.
अग्रिम जमानत याचिका के निपटारे तक नहीं होगी सुनवाईः एसएसपी ने बताया कि जब तक कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका का पटना उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता, तब तक सुनवाई निलंबित रहेगी. एसएसपी ने बताया कि उपरोक्त अदालती प्रक्रियाओं के कारण वर्तमान में उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है. इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 12 अक्टूबर है. एसएसपी मानवजीत सिंह ने कहा है कि इस तिथि के बाद ही आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे.
"वर्तमान में कार्तिक सिंह के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है" - मानवजीत सिंह ढिल्लो, एसएसपी पटना
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