पटना: पूर्वी चम्पारण के केसरिया जिला परिषद के चुनाव (Kesaria Zila Parishad Elections) में उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि के समक्ष मतगणना नहीं होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. जस्टिस राजन गुप्ता की डिवीजन बेंच ने हेमंत कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना के समय वीडयो और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें.
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इस जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि चुनाव के बाद हुए मतगणना के दौरान ना तो उम्मीदवार उपस्थित थे और ना ही उनके प्रतिनिधि. यह मतगणना उनके अनुपस्थिति में हुआ और बाद में एक चार्ट में मतगणना का परिणाम दे दिया गया.
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राज्य निर्वाचन आयोग के वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि चुनाव के बाद मतगणना नियमानुकूल हुई, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई. साथ ही सारी मतगणना की प्रक्रिया का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मौजूद है.
इस पर कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि मतगणना से सम्बंधित वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच व परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें. इसके आदेश के साथ ही कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया.
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