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'किसी भी पुलिस पदाधिकारी की गृह जिले में नहीं होगी तैनाती'.. PHQ ने जारी किया लेटर

पटना पुलिस मुख्यालय ने पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी पुलिस पदाधिकारी की गृह जिले में तैनाती नहीं होगी. चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो दोबारा उन पुलिस पदाधिकारियों को उस जिले में पदस्थापन नहीं किया जाए.

पुलिस पदाधिकारी की गृह जिले में नहीं होगी तैनाती
पुलिस पदाधिकारी की गृह जिले में नहीं होगी तैनाती
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Published : Nov 30, 2021, 5:57 PM IST

पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) ने किसी भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की पदस्थापना उनके गृह जिला में नहीं किए जाने का एक पत्र जारी किया है. इस विभागीय पत्र में साफ तौर से लिखा गया है कि स्थानांतरण आदेश (Transfer Order) को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं हो.

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पटना पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि जिला में कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी पूर्व में कार्य कर चुके हैं. चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो दोबारा उन पुलिस पदाधिकारियों को उस जिले में पदस्थापन नहीं किया जाए. यदि किसी कर्मी या पुलिस पदाधिकारी ने दो अथवा अधिक कार्यकाल में किसी जिले में कार्य किया है तो उसके सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाए.

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इसी कड़ी में यदि किसी पुलिसकर्मी ने अलग-अलग कोटियों या सिपाही सहायक अवर निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक इत्यादि ने किसी जिला में कार्य किया है तो सभी कोटियों में व्यतीत उनके अवधि को मिलाकर अवधि पूर्ण होने की गणना कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि पटना पुलिस मुख्यालय ने 29 नवंबर को पत्र के माध्यम से इस आदेश को जारी किया है और इसमें साफ तौर से कहा गया है की पुलिस पदाधिकारियों के कार्यकाल की गणना कर उन्हें दूसरे जिले में जल्द से जल्द पद स्थापित किया जाए.

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पटना पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि जिला में कोई पुलिस पदाधिकारी या कर्मी पूर्व में कार्य कर चुके हैं. चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों ना रहा हो दोबारा उन पुलिस पदाधिकारियों को उस जिले में पदस्थापन नहीं किया जाए. यदि किसी कर्मी या पुलिस पदाधिकारी ने दो अथवा अधिक कार्यकाल में किसी जिले में कार्य किया है तो उसके सभी कार्यकालों को मिलाकर अवधि की गणना की जाए.

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गौरतलब है कि पटना पुलिस मुख्यालय ने 29 नवंबर को पत्र के माध्यम से इस आदेश को जारी किया है और इसमें साफ तौर से कहा गया है की पुलिस पदाधिकारियों के कार्यकाल की गणना कर उन्हें दूसरे जिले में जल्द से जल्द पद स्थापित किया जाए.

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