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जज पर हमले को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों को भेजा नोटिस

पटना हाईकोर्ट ने एडीजे अविनाश कुमार मामले को लेकर बिहार के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और मधुबनी एसपी को नोटिस जारी किया है. वहीं, इस मामले में 29 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
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Published : Nov 18, 2021, 10:58 PM IST

पटना: एडीजे अविनाश कुमार ( ADJ Avinash Kumar) पर हुए हमले पर पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के एसपी ( Madhubani SP ) को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि झंझारपुर थाने में थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है.

ये भी पढ़ें- मधुबनी में पुलिसवालों का जज पर हमला, चेंबर में घुसकर की मारपीट और गाली-गलौज

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने मधुबनी के जिला जज के पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है. झंझारपुर के डिस्ट्रिक्ट जज ने हाईकोर्ट को घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्णा और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने गुरुवार को दोपहर 2 बजे झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार के चैम्बर में घुस गए और उन पर पिस्तौल तान दी. इस दौरान दोनों ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की. पत्र के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के डीजीपी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें : अनोखा फैसला: ...ताकि तबाह ना हो 3 जिंदगी, कोर्ट ने नाबालिग पिता को किया बरी

गौरतलब है कि मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट (Jhanjharpur Civil Court) के एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चेंबर में घुसकर थानेदार और दारोगा द्वारा गुरुवार को मारपीट की गयी थी. मारपीट करने का आरोप घोघरडीहा थानाध्यक्ष ( SHO ) गोपाल कृष्ण और एएसआई ( ASI ) अभिमन्यु कुमार शर्मा पर लगा है.

पटना: एडीजे अविनाश कुमार ( ADJ Avinash Kumar) पर हुए हमले पर पटना हाईकोर्ट ( Patna High Court ) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के डीजीपी, गृह विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के एसपी ( Madhubani SP ) को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई में राज्य के डीजीपी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि झंझारपुर थाने में थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण और एसआई अभिमन्यू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है.

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जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने मधुबनी के जिला जज के पत्र पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है. झंझारपुर के डिस्ट्रिक्ट जज ने हाईकोर्ट को घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्णा और एएसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा ने गुरुवार को दोपहर 2 बजे झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार के चैम्बर में घुस गए और उन पर पिस्तौल तान दी. इस दौरान दोनों ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की. पत्र के आलोक में पटना हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के डीजीपी को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

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गौरतलब है कि मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट (Jhanjharpur Civil Court) के एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चेंबर में घुसकर थानेदार और दारोगा द्वारा गुरुवार को मारपीट की गयी थी. मारपीट करने का आरोप घोघरडीहा थानाध्यक्ष ( SHO ) गोपाल कृष्ण और एएसआई ( ASI ) अभिमन्यु कुमार शर्मा पर लगा है.

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