पटना: पटना हाई कोर्ट ने कथित रूप से आईजीआईएमएस पटना की सुरक्षा (Security of IGIMS Patna) व्यवस्था का ठेका अवैध तरीके से गैर लाइसेंसी सिक्युरिटी कंपनी को दिए जाने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हुए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS Patna Director) के निदेशक से जवाब-तलब किया है.
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कोर्ट ने मेसर्स साइंटिफिक सेक्युरिटिस मैनेजमेंट कंपनी की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आयुर्विज्ञान संस्थान की रोजाना सुरक्षा व्यवस्था हेतु जारी टेंडर प्रक्रिया में प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी नियामक कानून, 2005 का उल्लंघन किया गया है. कंपनी को उचित कानूनी लाइसेंस नहीं दिया गया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 7 मार्च 2022 को की जाएगी.
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