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पटना हाईकाेर्ट के कड़े रूख के बाद 48 घंटे में DM और SP ने दो अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करायी FIR

औरंगाबाद जिले के ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने पटना हाईकोर्ट काे यह जानकारी दी. अतिक्रमण हटाने मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद (Patna High Court Aurangabad Encroachment Case )हाईकाेर्ट ने डीएम और एसपी काे 48 घंटे में सीओ और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

पटना हाईकाेर्ट
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Published : Oct 13, 2022, 8:12 PM IST

पटनाःटना हाईकोर्ट के कड़े रूख के बाद ओबरा के सीओ (FIR against Obra CO) और खुदवा के थानाध्यक्ष (FIR against Khudwa si ) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. गुरुवार 13 अक्टूबर काे औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने पटना हाईकोर्ट काे यह जानकारी दी. अतिक्रमण हटाने मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद हाईकाेर्ट ने डीएम और एसपी काे फटकार लगायी थी. 11 अक्टूबर काे 48 घंटे में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. प्राथमिकी नहीं होने पर हिरासत में लिये जा सकने की चेतावनी दी थी.

इसे भी पढ़ेंः Patna High Court का औरंगाबाद DM काे निर्देश- सीओ और इंस्पेक्टर पर दर्ज कराएं प्राथमिकी, जानिये क्या है मामला

डीएम और एसपी कोर्ट में उपस्थित रहेः औरंगाबाद के डीएम और एसपी गुरुवार काे कोर्ट में उपस्थित हो कर इस मामले में की गयी कार्रवाई का ब्योरा पेश किया. कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के गलत कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियो और कर्मचारियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. कोर्ट इस प्रकार की घटनाओं पर काफी सख्त कार्रवाई करेगा.

इसे भी पढ़ेंः पटना हाईकोर्ट का निर्देश- मधुबनी DM लखनौर CO को करें सस्पेंड

क्या है मामलाः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष पर एक महिला को सहयोग देकर पीड़ित और उसके पूरे परिवार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप है. वहीं, इस कांड में ओबरा सीओ की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 11 अक्टूबर काे 48 घंटे के अंदर आरोपी थानाध्यक्ष और सीओ को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.

पटनाःटना हाईकोर्ट के कड़े रूख के बाद ओबरा के सीओ (FIR against Obra CO) और खुदवा के थानाध्यक्ष (FIR against Khudwa si ) के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. गुरुवार 13 अक्टूबर काे औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने पटना हाईकोर्ट काे यह जानकारी दी. अतिक्रमण हटाने मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद हाईकाेर्ट ने डीएम और एसपी काे फटकार लगायी थी. 11 अक्टूबर काे 48 घंटे में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. प्राथमिकी नहीं होने पर हिरासत में लिये जा सकने की चेतावनी दी थी.

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डीएम और एसपी कोर्ट में उपस्थित रहेः औरंगाबाद के डीएम और एसपी गुरुवार काे कोर्ट में उपस्थित हो कर इस मामले में की गयी कार्रवाई का ब्योरा पेश किया. कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के गलत कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियो और कर्मचारियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. कोर्ट इस प्रकार की घटनाओं पर काफी सख्त कार्रवाई करेगा.

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क्या है मामलाः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि खुदवा थानाध्यक्ष पर एक महिला को सहयोग देकर पीड़ित और उसके पूरे परिवार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप है. वहीं, इस कांड में ओबरा सीओ की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 11 अक्टूबर काे 48 घंटे के अंदर आरोपी थानाध्यक्ष और सीओ को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था.

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