ETV Bharat / city

पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश- '24 घंटे में AIIMS पटना परिसर से हटायें मेडिकाना'

author img

By

Published : Feb 2, 2022, 10:33 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने एम्स पटना परिसर में खोले गए दवा दुकान मेडिकाना को चौबीस घंटे के अंदर हटाने का आदेश (Patna High Court orders) उसके मालिका को दिया है. कोर्ट ने एम्स प्रशासन पटना को स्पष्ट कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी मेडिकाना को एम्स के परिसर से नहीं हटाया जाता है तो एम्स प्रशासन पुलिस के सहयोग से इस दुकान को खाली करवा ले.

Patna High Court
Patna High Court

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एम्स पटना परिसर स्थित एक दवा दुकान मेडिकाना को 24 घंटे के अंदर अस्पताल परिसर से हटाने (removal of medical shop in AIIMS Patna) के निर्देश दिया है. कोर्ट ने एम्स प्रशासन को कहा है कि इस आदेश के बाद भी मेडिकाना को एम्स परिसर से नहीं हटाया जाता है तो पुलिस के सहयोग से इस दुकान को खाली करवा लें. दुकान में पड़े हुए समान की एक सूची पुलिस के सामने बनवा लें.

चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने मेडिकाना द्वारा दायर याचिका पर उसके अधिवक्ता के साथ ही केन्द्र सरकार के अधिवक्ता डॉ. के. एन. सिंह और एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. कोर्ट ने मेडिकाना के मालिक को निर्देश दिया कि वह एम्स के डायरेक्टर समेत अन्य पर किये गए मुकदमें तुरंत वापस ले लें.

ये भी पढ़ें: जमानत पर रिहा अभियुक्त के फरार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

मालूम हो कि एम्स प्रशासन ने वर्ष 2014 में मेडिकाना के मालिक को दुकान खोलने के लिए दो वर्ष के लीज पर स्थान आवंटित किया था. लीज की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी मेडिकाना के मालिक ने एम्स द्वारा आवंटित स्थान को खाली नहीं कर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया. इस पर सुनवाी के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: गायघाट शेल्टर होम केस में पटना HC ने लिया स्वतः संज्ञान, केस किया रजिस्टर्ड

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एम्स पटना परिसर स्थित एक दवा दुकान मेडिकाना को 24 घंटे के अंदर अस्पताल परिसर से हटाने (removal of medical shop in AIIMS Patna) के निर्देश दिया है. कोर्ट ने एम्स प्रशासन को कहा है कि इस आदेश के बाद भी मेडिकाना को एम्स परिसर से नहीं हटाया जाता है तो पुलिस के सहयोग से इस दुकान को खाली करवा लें. दुकान में पड़े हुए समान की एक सूची पुलिस के सामने बनवा लें.

चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने मेडिकाना द्वारा दायर याचिका पर उसके अधिवक्ता के साथ ही केन्द्र सरकार के अधिवक्ता डॉ. के. एन. सिंह और एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. कोर्ट ने मेडिकाना के मालिक को निर्देश दिया कि वह एम्स के डायरेक्टर समेत अन्य पर किये गए मुकदमें तुरंत वापस ले लें.

ये भी पढ़ें: जमानत पर रिहा अभियुक्त के फरार होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

मालूम हो कि एम्स प्रशासन ने वर्ष 2014 में मेडिकाना के मालिक को दुकान खोलने के लिए दो वर्ष के लीज पर स्थान आवंटित किया था. लीज की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी मेडिकाना के मालिक ने एम्स द्वारा आवंटित स्थान को खाली नहीं कर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया. इस पर सुनवाी के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: गायघाट शेल्टर होम केस में पटना HC ने लिया स्वतः संज्ञान, केस किया रजिस्टर्ड

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.