पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एम्स पटना परिसर स्थित एक दवा दुकान मेडिकाना को 24 घंटे के अंदर अस्पताल परिसर से हटाने (removal of medical shop in AIIMS Patna) के निर्देश दिया है. कोर्ट ने एम्स प्रशासन को कहा है कि इस आदेश के बाद भी मेडिकाना को एम्स परिसर से नहीं हटाया जाता है तो पुलिस के सहयोग से इस दुकान को खाली करवा लें. दुकान में पड़े हुए समान की एक सूची पुलिस के सामने बनवा लें.
चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने मेडिकाना द्वारा दायर याचिका पर उसके अधिवक्ता के साथ ही केन्द्र सरकार के अधिवक्ता डॉ. के. एन. सिंह और एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पाण्डेय को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. कोर्ट ने मेडिकाना के मालिक को निर्देश दिया कि वह एम्स के डायरेक्टर समेत अन्य पर किये गए मुकदमें तुरंत वापस ले लें.
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मालूम हो कि एम्स प्रशासन ने वर्ष 2014 में मेडिकाना के मालिक को दुकान खोलने के लिए दो वर्ष के लीज पर स्थान आवंटित किया था. लीज की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी मेडिकाना के मालिक ने एम्स द्वारा आवंटित स्थान को खाली नहीं कर पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दिया. इस पर सुनवाी के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है.
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