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पटना HC की तल्ख टिप्पणी- न्यायपालिका से भ्रष्ट अधिकारियों को मिलता है संरक्षण

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Published : Aug 28, 2019, 5:55 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा है कि न्यायपालिका से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण मिलता है. इसके अलावा कोर्ट ने पटना सिविल कोर्ट से जुड़े रिश्वतखोरी मामले पर भी कड़ी टिप्पणियां की

पटना हाईकोर्ट

पटना: बुधवार पटना हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश कुमार ने राज्य की न्यायपालिका की कार्य प्रणाली तीखा प्रहार किया. इसके अलावा कई दूसरे मामलों में भी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई सख्त फैसले सुनाए.

  • छपरा: दारोगा-सिपाही हत्याकांड में गिरफ्तारी करवाकर पार्टी ने अपना काम किया- कामेश्वर सिंह@BiharPoliceCGRC #crime #Bihar

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    — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) August 28, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

न्यायपालिका से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण
कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा है कि न्यायपालिका से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण मिलता है.
इसके अलावा कोर्ट ने पटना सिविल कोर्ट से जुड़े रिश्वतखोरी मामले पर भी कड़ी टिप्पणियां की. कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए है.

पूर्व आईएएस अधिकारी के पी रमैय्या के मामले पर सुनवाई
जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने जजों को आवंटित बंगले पर किए जाने वाली फिजूलखर्ची पर भी कड़ी टिप्पणी की.
कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी के पी रमैय्या के मामले पर सुनवाई की. इस आदेश की कॉपी पीएमओ, चीफ जस्टिस और केन्द्रीय विधि मंत्री को भेजने का भी निर्देश दिया.

पटना: बुधवार पटना हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश कुमार ने राज्य की न्यायपालिका की कार्य प्रणाली तीखा प्रहार किया. इसके अलावा कई दूसरे मामलों में भी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई सख्त फैसले सुनाए.

  • छपरा: दारोगा-सिपाही हत्याकांड में गिरफ्तारी करवाकर पार्टी ने अपना काम किया- कामेश्वर सिंह@BiharPoliceCGRC #crime #Bihar

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न्यायपालिका से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण
कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा है कि न्यायपालिका से भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण मिलता है.
इसके अलावा कोर्ट ने पटना सिविल कोर्ट से जुड़े रिश्वतखोरी मामले पर भी कड़ी टिप्पणियां की. कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए है.

पूर्व आईएएस अधिकारी के पी रमैय्या के मामले पर सुनवाई
जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने जजों को आवंटित बंगले पर किए जाने वाली फिजूलखर्ची पर भी कड़ी टिप्पणी की.
कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी के पी रमैय्या के मामले पर सुनवाई की. इस आदेश की कॉपी पीएमओ, चीफ जस्टिस और केन्द्रीय विधि मंत्री को भेजने का भी निर्देश दिया.

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