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पटना हाईकोर्ट ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भेजा नोटिस

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट से मांग की कि यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर और रजिस्ट्रार के कार्य करने की पद्धति व वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाए. इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 दिसंबर 2021 को होगी.

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Published : Oct 29, 2021, 8:51 AM IST

पटना: प्री-पीएचडी टेस्ट को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BBABU) के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सीसीडीसी, नोडल ऑफिसर व प्रॉक्टर को नोटिस जारी किया है. कंचन कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई की.

इसे भी पढ़ें: फर्जी तरीके से जमानत लेने पर HC हुआ सख्त, महानिबंधक कार्यालय को जांच का आदेश

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 25 अगस्त, 2021 को हुए टेस्ट को रद्द करने, केस से जुड़े रिकॉर्ड को तलब करने, इसकी वैधता व इसके औचित्य की जांच करने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता ने प्री-पीएचडी के टेस्ट के संचालन में कथित तौर पर बरती गई विसंगतियों की जांच करने को लेकर राज्य सरकार को आदेश देने की मांग की है.

साथ ही यूनिवर्सिटी द्वारा 2 सितंबर, 2021 को घोषित प्री-पीएचडी टेस्ट के रिजल्ट को रद्द करने की भी मांग की गई है. कोर्ट को बताया गया1 कि ज़ीरो नंबर लाकर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित होने वाली उम्मीदवार प्रियंका कुमारी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की आवश्यकता है.

इसे भी पढ़ें: हाईकोर्ट की अनुमति से याचिकाकर्ताओं ने वापस ली BEd में नामांकन के मामले की याचिका

इस याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट से मांग की कि यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर और रजिस्ट्रार के कार्य करने की पद्धति व वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाए. इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 दिसंबर 2021 को होगी.

पटना: प्री-पीएचडी टेस्ट को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BBABU) के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सीसीडीसी, नोडल ऑफिसर व प्रॉक्टर को नोटिस जारी किया है. कंचन कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई की.

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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में 25 अगस्त, 2021 को हुए टेस्ट को रद्द करने, केस से जुड़े रिकॉर्ड को तलब करने, इसकी वैधता व इसके औचित्य की जांच करने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता ने प्री-पीएचडी के टेस्ट के संचालन में कथित तौर पर बरती गई विसंगतियों की जांच करने को लेकर राज्य सरकार को आदेश देने की मांग की है.

साथ ही यूनिवर्सिटी द्वारा 2 सितंबर, 2021 को घोषित प्री-पीएचडी टेस्ट के रिजल्ट को रद्द करने की भी मांग की गई है. कोर्ट को बताया गया1 कि ज़ीरो नंबर लाकर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित होने वाली उम्मीदवार प्रियंका कुमारी से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की आवश्यकता है.

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इस याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट से मांग की कि यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर और रजिस्ट्रार के कार्य करने की पद्धति व वित्तीय अनियमितता की जांच कराई जाए. इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 दिसंबर 2021 को होगी.

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