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नारायणपुर-पूर्णिया हाइवे निर्माण में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, NHAI से मांगा जवाब - Patna High Court bans felling of trees

राज्य के नारायणपुर- मनिहारी- पूर्णिया हाइवे निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. वहीं, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने NHAI से अगली सुनवाई में जवाब तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर...

नारायणपुर- पूर्णिया हाइवे निर्माण में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नारायणपुर- पूर्णिया हाइवे निर्माण में पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Published : Oct 28, 2021, 4:49 PM IST

पटना : बिहार के नारायणपुर - मनिहारी- पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर पटना हाईकोर्ट (Patna HighCourt) ने अगले आदेश तक रोक (Bans Felling Of Trees In Road Construction) लगा दी है. गुरुवार को एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. अधिवक्ता शाश्वत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एनएचएआई (NHAI) से इस मामले पर जवाब तलब किया है.

इसे भी पढ़ें : वैशाली के पक्षी अभ्यारण्य के पुनर्विकास को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा गया जवाब

याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया कि NHAI की ओर से हाईवे निर्माण में पेड़ की कटाई करने के बजाए पेड़ को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने को लेकर सहमति प्रदान कर दी गई है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में विकास व निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर रोक को लेकर 26 जुलाई 2019 को राज्य सरकार के पर्यावरण, वन व मौसम विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश की जानकारी भी कोर्ट को दी.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये संबंधित विभागों से विस्तृत योजना रिपोर्ट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, योजना पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को लेकर भी अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या, पेड़ों की उम्र, इसका पर्यावरण के लिए महत्व व पेड़ों की कटाई से आसपास के पशु-पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन करने को लेकर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने की भी मांग की है. वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट व पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गए आदेशों की भी जानकारी दी गई है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- बीएड दाखिले में देरी पर पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, LNMU के कुलपति को किया तलब

पटना : बिहार के नारायणपुर - मनिहारी- पूर्णिया हाईवे के निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर पटना हाईकोर्ट (Patna HighCourt) ने अगले आदेश तक रोक (Bans Felling Of Trees In Road Construction) लगा दी है. गुरुवार को एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. अधिवक्ता शाश्वत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एनएचएआई (NHAI) से इस मामले पर जवाब तलब किया है.

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याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया कि NHAI की ओर से हाईवे निर्माण में पेड़ की कटाई करने के बजाए पेड़ को हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने को लेकर सहमति प्रदान कर दी गई है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में विकास व निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई पर रोक को लेकर 26 जुलाई 2019 को राज्य सरकार के पर्यावरण, वन व मौसम विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश की जानकारी भी कोर्ट को दी.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये संबंधित विभागों से विस्तृत योजना रिपोर्ट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, योजना पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने को लेकर भी अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के जरिये काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या, पेड़ों की उम्र, इसका पर्यावरण के लिए महत्व व पेड़ों की कटाई से आसपास के पशु-पक्षियों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन करने को लेकर विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने की भी मांग की है. वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट व पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिये गए आदेशों की भी जानकारी दी गई है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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