ETV Bharat / city

HC ने मधेपुर डीएम को 18 मई को हाईकोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश, सर्टिफिकेट जाली बताने का मामला - Kanchan Kumari Case

मधेपुर में आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी के दस्तावेज को फर्जी बताकर उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मधेपुरा डीएम को 18 मई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

High Court
High Court
author img

By

Published : May 9, 2022, 10:39 PM IST

पटनाः बिहार के मधेपुर जिले में आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी के दस्तावेज को फर्जी बताकर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था. कंचन कुमारी की ओर से इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने मधेपुरा के डीएम को सम्बंधित रिकॉर्ड के साथ 18 मई को हाजिर होने का निर्देश (Patna HC Ordered Madhepura DM To Appear In Kanchan Kumari Case) दिया है. जस्टिस पी बी बजनथरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की.

पढ़ें- पश्चिम चंपारणः आंगनबाड़ी सेविका चयन तीसरी बार चढ़ा हंगामे की भेंट

किस अधिकारी ने निर्णय दिया कि सर्टिफिकेट जाली हैः कोर्ट ने डीएम से जानना चाहा है कि किस अधिकारी ने निर्णय दिया कि आवेदिका का सर्टिफिकेट जाली है. क्या सर्टिफिकेट को जाली ठहराने के पूर्व आवेदिका को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था? आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए आवेदिका कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी ने आवेदन किया था. लेकिन उसके सर्टिफिकेट को जाली बताकर उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया.

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना का आरोपः आवेदिका के वकील प्रमोद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही मनमाने तरीके से सर्टिफिकेट को जाली बताकर उसकी उम्मीदवारी को अमान्य कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना है. इस मामले पर 18 मई को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने सरकारी वकील प्रशांत प्रताप को आदेश की प्रति डीएम को भेजने का निर्देश दिया है.

पढ़ें-'स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना राज्य सरकार का दायित्व', पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटनाः बिहार के मधेपुर जिले में आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी के दस्तावेज को फर्जी बताकर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था. कंचन कुमारी की ओर से इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी. मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने मधेपुरा के डीएम को सम्बंधित रिकॉर्ड के साथ 18 मई को हाजिर होने का निर्देश (Patna HC Ordered Madhepura DM To Appear In Kanchan Kumari Case) दिया है. जस्टिस पी बी बजनथरी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की.

पढ़ें- पश्चिम चंपारणः आंगनबाड़ी सेविका चयन तीसरी बार चढ़ा हंगामे की भेंट

किस अधिकारी ने निर्णय दिया कि सर्टिफिकेट जाली हैः कोर्ट ने डीएम से जानना चाहा है कि किस अधिकारी ने निर्णय दिया कि आवेदिका का सर्टिफिकेट जाली है. क्या सर्टिफिकेट को जाली ठहराने के पूर्व आवेदिका को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था? आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के लिए आवेदिका कंचन कुमारी उर्फ कंचन देवी ने आवेदन किया था. लेकिन उसके सर्टिफिकेट को जाली बताकर उसके आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया.

नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना का आरोपः आवेदिका के वकील प्रमोद मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना ही मनमाने तरीके से सर्टिफिकेट को जाली बताकर उसकी उम्मीदवारी को अमान्य कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना है. इस मामले पर 18 मई को फिर सुनवाई होगी. कोर्ट ने सरकारी वकील प्रशांत प्रताप को आदेश की प्रति डीएम को भेजने का निर्देश दिया है.

पढ़ें-'स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना राज्य सरकार का दायित्व', पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.