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पटना HC का बेतिया में नवनियुक्त कर्मचारियों को नोटिस, कर्मियों को मात्र साक्षात्कार के आधार पर हुई थी नियुक्ति

पटना हाईकोर्ट ने बेतिया में नवनियुक्त कर्मचारियों को नोटिस जारी (Patna HC Issues Notice to Newly Appointed Employees in Bettiah) किया है. हाईकोर्ट ने पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए सभी नवनियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया.पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
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Published : Mar 29, 2022, 8:38 PM IST

Updated : Mar 29, 2022, 8:46 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति (Recruitment of Class Fourth Employees in Bettiah) और जिला जज बेतिया द्वारा इन नियुक्तियों को सहमति का विरोध करने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सतीश कुमार की याचिका पर जस्टिस पी बी बजनथ्री ने सुनवाई करते हुए, सभी नियुक्त 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए, अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि इन 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मात्र साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2014 को दिल्ली में नियम तय किया था.

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नवनियुक्त कर्मचारियों को पटना HC का नोटिस: याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने 13 मई 2018 को इस सम्बन्ध में कानून निश्चित कर दिया था. इन नियुक्तियों में पारदर्शिता और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 को देखते हुए नियुक्ति की जानी चाहिए. कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए, सभी नवनियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस मामलें में पटना हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता सत्यवीर भारती ने पक्ष प्रस्तुत किया. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट में पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति (Recruitment of Class Fourth Employees in Bettiah) और जिला जज बेतिया द्वारा इन नियुक्तियों को सहमति का विरोध करने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सतीश कुमार की याचिका पर जस्टिस पी बी बजनथ्री ने सुनवाई करते हुए, सभी नियुक्त 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए, अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि इन 53 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मात्र साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी, 2014 को दिल्ली में नियम तय किया था.

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नवनियुक्त कर्मचारियों को पटना HC का नोटिस: याचिकाकर्ता का पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने 13 मई 2018 को इस सम्बन्ध में कानून निश्चित कर दिया था. इन नियुक्तियों में पारदर्शिता और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 को देखते हुए नियुक्ति की जानी चाहिए. कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए, सभी नवनियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है. इस मामलें में पटना हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता सत्यवीर भारती ने पक्ष प्रस्तुत किया. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.

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Last Updated : Mar 29, 2022, 8:46 PM IST

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