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रेलवे की ई-टिकट से 12 घंटे तक बिना किसी पास के यात्रा कर सकेंगें यात्री, जानिए क्या है नियम - travel without any pass for 12 hours on railway e-ticket

सरकार की ओर से जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए भी इसी ई-टिकट को दिखाकर अपने घर या स्थान से स्टेशन तक बिना किसी पास के जा सकेंगे. यात्रा के दौरान रेलवे ई-टिकट जिसके नाम से होगा वहीं इन सुविधाओं का लाभ ले पाएगा.

railway e-ticket
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Published : May 12, 2020, 11:40 PM IST

पटना: दिल्ली से 15 राजधानी ट्रेन शुरू कर दी गई है. ट्रेन की शुरुआत करते ही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कई निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद बिहार सरकार ने राज्य के सभी आला अफसर और डीएम को भी कई निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो यात्री रेलवे ई-टिकट से यात्रा करेगा वह यात्रा के दौरान 12 घंटे तक बिना किसी पास के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा. और ये 12 घंटे ट्रेन से उतरने के बाद शुरू होंगे.

ई टिकट से 12 घंटे तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगें यात्री
सरकार की ओर से जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए भी इसी ई टिकट को दिखाकर अपने घर या स्थान से स्टेशन तक बिना किसी पास के जा सकेंगे. गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार इस दौरान लोग अपने निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा जैसे वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन इन सभी वाहनों का इस्तेमाल रिजर्व करके किया जा सकेगा. किसी भी टैक्सी या ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो ही व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने दोपहिया वाहन के लिए भी अनुमति दी है.

सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा
यात्रा के दौरान रेलवे ई टिकट जिसके नाम से होगा वहीं इन सुविधाओं का लाभ ले पाएगा. अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस टिकट पर इन सुविधाओं का लाभ लेता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना होगा.

पटना: दिल्ली से 15 राजधानी ट्रेन शुरू कर दी गई है. ट्रेन की शुरुआत करते ही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कई निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद बिहार सरकार ने राज्य के सभी आला अफसर और डीएम को भी कई निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो यात्री रेलवे ई-टिकट से यात्रा करेगा वह यात्रा के दौरान 12 घंटे तक बिना किसी पास के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगा. और ये 12 घंटे ट्रेन से उतरने के बाद शुरू होंगे.

ई टिकट से 12 घंटे तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगें यात्री
सरकार की ओर से जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए भी इसी ई टिकट को दिखाकर अपने घर या स्थान से स्टेशन तक बिना किसी पास के जा सकेंगे. गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार इस दौरान लोग अपने निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा जैसे वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन इन सभी वाहनों का इस्तेमाल रिजर्व करके किया जा सकेगा. किसी भी टैक्सी या ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो ही व्यक्ति के बैठने की अनुमति होगी. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने दोपहिया वाहन के लिए भी अनुमति दी है.

सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा
यात्रा के दौरान रेलवे ई टिकट जिसके नाम से होगा वहीं इन सुविधाओं का लाभ ले पाएगा. अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस टिकट पर इन सुविधाओं का लाभ लेता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा और सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना होगा.

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