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लोकसभा में NIFTEM बिल पारित, बोले पारस- यह निफ्टेम और IIFPT के लिए ऐतिहासिक दिन

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है. इस पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है. पढ़ें पूरी खबर...

निफ्टेम विधेयक
निफ्टेम विधेयक
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Published : Jul 26, 2021, 8:47 PM IST

नई दिल्ली: आज लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 ( निफ्टेम विधेयक, 2021 ) को पारित किया गया है. इस पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ( Pashupati Paras ) ने PM मोदी को धन्यवाद दिया

उन्होंने कहा यह निफ्टेम, IIFPT के लिए ऐतिहासिक दिन है. यह बिल 15 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया था. इस बिल के आज लोकसभा में पास होने से फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के तहत हमारे दो शैक्षणिक संस्थान निफ्टेम ( कुंडली, हरियाणा ) तथा IIFPT ( तंजाबूर, तमिलनाडु ) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन गए हैं.

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस

ये भी पढ़ें- बोले खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस- 22 मेगा फूड पार्कों से 6.50 लाख से अधिक लोगों को मिला रोजगार

इस बिल के पारित होने से इन संस्थानों को स्वायत्ता प्राप्त हुई है जिससे वह नए एवं प्रवर्तनकारी पाठ्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही साथ उन्हें उत्कृष्ट फैक्लटी एवं छात्रों को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी. शैक्षणिक और शोध कार्य में भी वैश्विक मानकों को अपनाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: परिवार में टूट के बाद चाचा-भतीजे ने अलग-अलग मनाई रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि, दी श्रद्धांजलि

इन संस्थाओं में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रावधान होगा. उदाहरण के तौर पर कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी, खाद्य बायो नैनो टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी गैप को भरने में मदद कर सकती है. अब यह देश के अंदर कहीं भी नया केन्द्र खोल सकते हैं. साथ ही इन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्रदान होने से कुशल जनशक्ति के सृजन का मार्ग भी प्रशस्त होगा.

विधेयक के दस्तावेज के अनुसार, इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संस्थान कई शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा. इसके तहत आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं से और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रबंध की ऐसी अन्य शाखाओं में ज्ञान के प्रसार का उपबंध किया गया है.

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Bill) में परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य ज्ञान संबंधी विशेष उपाधियां या पदवियां तथा मानद डिग्रियां प्रदान करने का उपबंध है.

नई दिल्ली: आज लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 ( निफ्टेम विधेयक, 2021 ) को पारित किया गया है. इस पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ( Pashupati Paras ) ने PM मोदी को धन्यवाद दिया

उन्होंने कहा यह निफ्टेम, IIFPT के लिए ऐतिहासिक दिन है. यह बिल 15 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया था. इस बिल के आज लोकसभा में पास होने से फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के तहत हमारे दो शैक्षणिक संस्थान निफ्टेम ( कुंडली, हरियाणा ) तथा IIFPT ( तंजाबूर, तमिलनाडु ) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन गए हैं.

खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस

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इस बिल के पारित होने से इन संस्थानों को स्वायत्ता प्राप्त हुई है जिससे वह नए एवं प्रवर्तनकारी पाठ्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही साथ उन्हें उत्कृष्ट फैक्लटी एवं छात्रों को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी. शैक्षणिक और शोध कार्य में भी वैश्विक मानकों को अपनाया जा सकता है.

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इन संस्थाओं में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रावधान होगा. उदाहरण के तौर पर कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी, खाद्य बायो नैनो टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी गैप को भरने में मदद कर सकती है. अब यह देश के अंदर कहीं भी नया केन्द्र खोल सकते हैं. साथ ही इन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्रदान होने से कुशल जनशक्ति के सृजन का मार्ग भी प्रशस्त होगा.

विधेयक के दस्तावेज के अनुसार, इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक संस्थान कई शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा. इसके तहत आहार विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी की ऐसी शाखाओं से और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रबंध की ऐसी अन्य शाखाओं में ज्ञान के प्रसार का उपबंध किया गया है.

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021 (National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Bill) में परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य ज्ञान संबंधी विशेष उपाधियां या पदवियां तथा मानद डिग्रियां प्रदान करने का उपबंध है.

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