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Bodhgaya Blast Case: 9वें आरोपी को आज NIA अदालत सुनाएगी सजा

बोधगया विस्फोट मामले (Bodhgaya Blast Case) में 9वें आरोपी को एनआईए अदालत सजा सुनाएगी. अदालत ने इससे पहले तीन आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अन्य पांच आतंकवादियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. एनआईए ने 3 फरवरी, 2018 को मामला दर्ज किया था. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Feb 11, 2022, 11:14 AM IST

Updated : Feb 11, 2022, 11:24 AM IST

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पटना: महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले (Mahabodhi Temple Blast Case) में विशेष एनआईए अदालत जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के आतंकवादी बांग्लादेशी नागरिक जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को आज सजा सुनाएगी. बुधवार को जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को तीन आईईडी लगाने का दोषी ठहराया गया था. दरअसल, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में बम ब्लास्ट मामले में जेल में बंद 9वें अभियुक्त ने कोर्ट में अपराध स्वीकार करने से संबंधित आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. अदालत अब 11 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई के दौरान फैसला सुनाएगी और सजा तय करेगी.

ये भी पढ़ें: बोधगया ब्लास्ट मामला: 9 में से 8 आतंकियों ने कबूल किया अपना गुनाह

एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी बांग्लादेशी नागरिक जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को आईपीसी की धारा 121ए, 122, 123, 471, यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18, 18बी और 20, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और विदेशी अधिनियम की 14 के तहत दोषी ठहराया (Bangladeshi terrorist convicted in Bodhgaya Blast Case) गया. अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को घर लाने में सक्षम था. अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे उनके मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है.

देखें रिपोर्ट

इस मामले में विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में अभियुक्त ने इकबालिया आवेदन कबूल करने का आवेदन दिया था. बोधगया ब्लास्ट मामले में बचे 9वें आरोपी की सजा के बिंदु पर सुनवाई आज होगी. दरअसल, बोधगया ब्लास्ट मामले में जांच के बाद एनआईए के द्वारा 9 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. उनमें से एक ने अपना अपराध कबूल कर लिया है जिसके बाद अदालत ने आठ में से तीन को उम्रकैद और 5 को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था. बाद में विगत कुछ दिन पहले 9वें बचे हुए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करने का आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था.

ये भी पढ़ें- बोधगया बम ब्लास्ट मामला: 3 दोषियों को उम्रकैद, 5 को दस साल जेल

आपको बता दें कि 19 फरवरी 2018 को महाबोधि मंदिर में जब निगमा पूजा चल रही थी, जिसमें दलाई लामा के अलावा कई देशों के धर्मावलंबी और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए थे, इसी दौरान कालचक्र मैदान के पास एक थरमस फ्लास्क में बम विस्फोट हुआ था. इसके बाद तलाशी में मंदिर परिसर में दो केन बम भी बरामद हुआ था. पुलिस द्वारा शुरुआती जांच के बाद इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एनआईए को सौंप दी गई थी. एनआईए ने इस मामले में 9 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

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पटना: महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले (Mahabodhi Temple Blast Case) में विशेष एनआईए अदालत जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के आतंकवादी बांग्लादेशी नागरिक जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को आज सजा सुनाएगी. बुधवार को जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को तीन आईईडी लगाने का दोषी ठहराया गया था. दरअसल, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में बम ब्लास्ट मामले में जेल में बंद 9वें अभियुक्त ने कोर्ट में अपराध स्वीकार करने से संबंधित आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. अदालत अब 11 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई के दौरान फैसला सुनाएगी और सजा तय करेगी.

ये भी पढ़ें: बोधगया ब्लास्ट मामला: 9 में से 8 आतंकियों ने कबूल किया अपना गुनाह

एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी बांग्लादेशी नागरिक जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को आईपीसी की धारा 121ए, 122, 123, 471, यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 18, 18बी और 20, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 और विदेशी अधिनियम की 14 के तहत दोषी ठहराया (Bangladeshi terrorist convicted in Bodhgaya Blast Case) गया. अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को घर लाने में सक्षम था. अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे उनके मामले को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है.

देखें रिपोर्ट

इस मामले में विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में अभियुक्त ने इकबालिया आवेदन कबूल करने का आवेदन दिया था. बोधगया ब्लास्ट मामले में बचे 9वें आरोपी की सजा के बिंदु पर सुनवाई आज होगी. दरअसल, बोधगया ब्लास्ट मामले में जांच के बाद एनआईए के द्वारा 9 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. उनमें से एक ने अपना अपराध कबूल कर लिया है जिसके बाद अदालत ने आठ में से तीन को उम्रकैद और 5 को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि एक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था. बाद में विगत कुछ दिन पहले 9वें बचे हुए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करने का आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था.

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आपको बता दें कि 19 फरवरी 2018 को महाबोधि मंदिर में जब निगमा पूजा चल रही थी, जिसमें दलाई लामा के अलावा कई देशों के धर्मावलंबी और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए थे, इसी दौरान कालचक्र मैदान के पास एक थरमस फ्लास्क में बम विस्फोट हुआ था. इसके बाद तलाशी में मंदिर परिसर में दो केन बम भी बरामद हुआ था. पुलिस द्वारा शुरुआती जांच के बाद इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एनआईए को सौंप दी गई थी. एनआईए ने इस मामले में 9 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था.

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Last Updated : Feb 11, 2022, 11:24 AM IST
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