रांची/पटना: इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है. चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका नामंजूर हो गयी है. वर्ष 2018 से जेल में बंद लालू यादव के लिए यह राहत की खबर नहीं है. फिलहाल वह दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं. इस खबर के बाद राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी है.
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई
लंच ब्रेक के बाद याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले लालू यादव के वकील ने उनकी सजा अवधि से जुड़े सारे कागजात कोर्ट के सामने रखे. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई.
7 साल की सुनाई गयी थी सजा
बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी. उनकी ओर से बताया गया था कि, आधी सजा पूरी कर ली गई है. अदालत ने उन्हें आधी सजा पूरी कर लिए जाने से संबंधित निचली अदालत की सर्टिफाइड कॉपी अदालत में पेश करने को कहा था. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई के विशेष अदालत से उन्हें 7 साल की सजा दी है.
जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में भी सुनवाई
वहीं जेल मैनुअल के उल्लंघन के मामले में दायर याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई. पूर्व में हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स से जानकारी मांगी थी, लेकिन रिम्स की ओर से अदालत में यह जानकारी नहीं दी गई थी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें एक मौका देते हुए फिर से लालू प्रसाद की स्वास्थ्य रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था.