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शराब तस्करों पर बढ़ाई गई सख्ती.. पकड़े जाने पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

होली से पहले बिहार पुलिस ने शराब तस्करों पर सख्ती बढ़ा दी है. अब शराब तस्करी करने वाले पकड़े गए तो उनपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई होगी. पटना में अंतर प्रभागीय समन्वय समिति की बैठक में बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने ये निर्देश दिए.

पटना में अंतर प्रभागीय समन्वय समिति की बैठक
पटना में अंतर प्रभागीय समन्वय समिति की बैठक
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Published : Mar 3, 2022, 10:12 PM IST

Updated : Mar 3, 2022, 10:51 PM IST

पटना: बिहार पुलिस के मुखिया संजीव कुमार सिंघल (Bihar DGP Sanjeev Kumar Singhal) की अध्यक्षता में अंतर प्रभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ. पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था ने रात्रि गश्ती के लिए निर्धारित सेक्टर 20 में कारगर गश्ती करने के साथ-साथ होली के मद्देनजर शराब बरामदगी के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए. होली में शराब के साथ पकड़े जाने पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शराब माफिया पर कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़ें- 22 से 27 फरवरी तक मनाया जायेगा पुलिस सप्ताह, खेल-कूद सहित होंगे कई आयोजन

शराबंदी लागू करने के लिए सख्त निर्देश: पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल ने सभी जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर पर मद्य निषेध कार्य के लिए गठित एंटी लिकर टास्क फोर्स और गंभीर अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिलावार समीक्षा की गई. बैठक के दौरान मद्य निषेध के आईजी अमृतराज ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए शराब बिक्री होने वाले हॉटस्पॉट को चिन्हित करने और उस स्थान को हॉटस्पॉट बनाने वाले कारणों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शराब तस्करों पर कार्रवाई के दौरान सख्ती के निर्देश दिए गए.

होली पर विशेष अभियान चलाने की मांग: मद्य निषेध कांडों में प्रमुख रूप से लिप्त लोगों के खिलाफ मामलों को तुरंत निपटाया जाएगा. शराब माफिया के खिलाफ पीएमएलए का प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं यानि शराब केसाथ पकड़े जाने पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शराब माफिया पर कार्रवाई की जाएगी. होली के मद्देनजर शराब की बरामदगी के लिए 5 मार्च से विशेष अभियान प्रारंभ करने की बात भी कही गई.

होली में शराब बरामदगी अभियान चलाने के निर्देश: मद्य निषेध हेतु फर्स्ट रिस्पांडर एनटीटी के टास्क फोर्स के पदाधिकारियों को सरकारी मोबाइल तथा सिम दिए जाने के संबंध में विचार किया गया. एंटी लिकर टास्क फोर्स के कार्यों की समीक्षा क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तथा उपमहानिरीक्षक को करने को कहा गया है. अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित पदाधिकारियों को दूसरे जगह स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए.

ये भी पढ़ें- Bihar Police Week 2022: बिहार पुलिस सप्ताह में बोले CM नीतीश- 'पहले की तुलना में घटा अपराध'

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पटना: बिहार पुलिस के मुखिया संजीव कुमार सिंघल (Bihar DGP Sanjeev Kumar Singhal) की अध्यक्षता में अंतर प्रभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ. पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था ने रात्रि गश्ती के लिए निर्धारित सेक्टर 20 में कारगर गश्ती करने के साथ-साथ होली के मद्देनजर शराब बरामदगी के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए. होली में शराब के साथ पकड़े जाने पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शराब माफिया पर कार्रवाई होगी.

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शराबंदी लागू करने के लिए सख्त निर्देश: पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल ने सभी जिलों के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर पर मद्य निषेध कार्य के लिए गठित एंटी लिकर टास्क फोर्स और गंभीर अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिलावार समीक्षा की गई. बैठक के दौरान मद्य निषेध के आईजी अमृतराज ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए शराब बिक्री होने वाले हॉटस्पॉट को चिन्हित करने और उस स्थान को हॉटस्पॉट बनाने वाले कारणों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शराब तस्करों पर कार्रवाई के दौरान सख्ती के निर्देश दिए गए.

होली पर विशेष अभियान चलाने की मांग: मद्य निषेध कांडों में प्रमुख रूप से लिप्त लोगों के खिलाफ मामलों को तुरंत निपटाया जाएगा. शराब माफिया के खिलाफ पीएमएलए का प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं यानि शराब केसाथ पकड़े जाने पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शराब माफिया पर कार्रवाई की जाएगी. होली के मद्देनजर शराब की बरामदगी के लिए 5 मार्च से विशेष अभियान प्रारंभ करने की बात भी कही गई.

होली में शराब बरामदगी अभियान चलाने के निर्देश: मद्य निषेध हेतु फर्स्ट रिस्पांडर एनटीटी के टास्क फोर्स के पदाधिकारियों को सरकारी मोबाइल तथा सिम दिए जाने के संबंध में विचार किया गया. एंटी लिकर टास्क फोर्स के कार्यों की समीक्षा क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक तथा उपमहानिरीक्षक को करने को कहा गया है. अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित पदाधिकारियों को दूसरे जगह स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए.

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Last Updated : Mar 3, 2022, 10:51 PM IST
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