पटना: पटना हाईकोर्ट में हाजीपुर के नेशनल हाईवे 19 (National Highway of Hajipur 19) पर स्थित पासवान चौक पर लगातार जाम की समस्या समाप्त करने और फ्लाईओवर का निर्माण किये जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को सम्बंधित अधिकारी से रिप्रेजेंटेशन (Representation) देने का निर्देश दिया.
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अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने हाजीपुर एनएच-19 पर स्थित पासवान चौक पर ट्राफिक जाम से होने वाली समस्या पर जनहित याचिका दायर किया है. साथ ही उन्होंने, सड़क की चौड़ाई बढ़ाने व फ्लाईओवर बनाने की मांग इस जनहित में किया है.
डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए. याचिकाकर्ता को आदेश पारित करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन (Representations) दायर करने को कहा है. संबंधित अधिकारी को चार महीने के भीतर अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उचित आदेश पारित करते हुए निष्पादित करने को कहा गया है.
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कार्यवाही को डिजिटल मोड में करने को कहा गया है. जब तक कि संबंधित पक्ष फिजिकल मोड के लिए सहमत नहीं हो जाता हो. साथ ही याचिकाकर्ता को कोर्ट द्वारा इस बात की भी छूट दी गई है. कि, जरूरत पड़ने पर इस वजह से या आगे भी किसी वजह से कोर्ट के समक्ष मामले को ला सकता है.
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