पटना: राज्य में लग रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर (prepaid smart meter in Patna) को नहीं लगाने और पहले से लगाये गए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के लिये दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई (Hearing in Patna High Court) हुई.
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पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने रामभजन सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले से संबंधित एक अभ्यावेदन संबद्ध अधिकारी को चार सप्ताह में दें. इस पर वे तीन माह में उचित आदेश पारित करेंगे.
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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की भी छूट दी कि अगर वह संबंधित अधिकारी द्वारा पारित किये गए आदेश से वे संतुष्ट नही हैं तो वे दोबारा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं. इसी आदेश के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया.
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