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प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, अभ्यावेदन देने का निर्देश - ईटीवी न्यूज

प्रीपेड स्मार्ट मीटर को नहीं लगाने और पहले से लगे इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के लिये दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing on prepaid smart meter) हुई. इस मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता को एक अभ्यावेदन संबंधित अधिकारी को चार सप्ताह में देने का निर्देश दिया.

Patna High Court
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Published : Feb 8, 2022, 7:47 AM IST

पटना: राज्य में लग रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर (prepaid smart meter in Patna) को नहीं लगाने और पहले से लगाये गए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के लिये दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई (Hearing in Patna High Court) हुई.

ये भी पढ़ें: गायघाट बालिका गृह कांड: पटना हाई कोर्ट में सुनवाई 11 फरवरी तक टली

पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने रामभजन सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले से संबंधित एक अभ्यावेदन संबद्ध अधिकारी को चार सप्ताह में दें. इस पर वे तीन माह में उचित आदेश पारित करेंगे.

ये भी पढ़ें: रिकॉर्ड छठी बार BCI के चेयरमैन बने मनन कुमार मिश्रा

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की भी छूट दी कि अगर वह संबंधित अधिकारी द्वारा पारित किये गए आदेश से वे संतुष्ट नही हैं तो वे दोबारा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं. इसी आदेश के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया.

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पटना: राज्य में लग रहे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर (prepaid smart meter in Patna) को नहीं लगाने और पहले से लगाये गए इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बरकरार रखने के लिये दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई (Hearing in Patna High Court) हुई.

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पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने रामभजन सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह इस मामले से संबंधित एक अभ्यावेदन संबद्ध अधिकारी को चार सप्ताह में दें. इस पर वे तीन माह में उचित आदेश पारित करेंगे.

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की भी छूट दी कि अगर वह संबंधित अधिकारी द्वारा पारित किये गए आदेश से वे संतुष्ट नही हैं तो वे दोबारा हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं. इसी आदेश के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया.

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