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राजबल्लभ यादव की हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

नवादा में साल 2016 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले (Minor Girl Rape Cases In Nawada ) में सोमवार आरोपी पूर्व राजद विधायक राजबल्लभ यादव (Former RJD MLA Rajballabh Yadav) की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : May 9, 2022, 10:09 PM IST

Patna High Court
Patna High Court

पटनाः नाबालिग के साथ किये गये रेप मामलें में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Rajballabh Yadav Bail Plea) पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह तथा जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ में आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की.

पढ़ें-बिहार के वो 'लॉ मेकर्स' जिनके अपराध से भर गई FIR बुक

निचली अदालत ने दिया था दोषी करारः पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया. वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है. उनका कहना था कि मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है. कई गवाह ने भी घटना के पक्ष में गवाही दी है. कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.


क्या है मामलाः बता दें कि नवादा में साल 2016 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना हुई थी, आरोप राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव पर लगा था. विधायक पर आरोप लगने के बाद राजद से निलंबित कर दिया गया था. पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था. आरजेडी के पूर्व विधायक पर सबूत में छेड़छाड़ करने के साथ कई गंभीर आरोप लगा था. पटना के तत्कालीन डीआईजी शालीन ने इस मामले में काफी सख्ती दिखाई थी और जांच में राजबल्लभ का कोई प्रभाव नहीं दिखा.

पढ़ें- नवादा दुष्कर्म कांड: पूर्व विधायक राजबल्लभ के ड्राइवर की हाईकोर्ट से जमानत, नहीं मिला ठोस सबूत

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पटनाः नाबालिग के साथ किये गये रेप मामलें में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Hearing In Patna High Court On Rajballabh Yadav Bail Plea) पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह तथा जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ में आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई की.

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निचली अदालत ने दिया था दोषी करारः पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया. वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है. उनका कहना था कि मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई है. कई गवाह ने भी घटना के पक्ष में गवाही दी है. कोर्ट ने सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.


क्या है मामलाः बता दें कि नवादा में साल 2016 में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना हुई थी, आरोप राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक राजबल्लभ यादव पर लगा था. विधायक पर आरोप लगने के बाद राजद से निलंबित कर दिया गया था. पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था. आरजेडी के पूर्व विधायक पर सबूत में छेड़छाड़ करने के साथ कई गंभीर आरोप लगा था. पटना के तत्कालीन डीआईजी शालीन ने इस मामले में काफी सख्ती दिखाई थी और जांच में राजबल्लभ का कोई प्रभाव नहीं दिखा.

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