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एसी/एसटी और लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण शुल्क वसूलने पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई

राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 2015 में निर्णय लिया था कि एससी, एसटी व लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा. बावजूद इसके उनसे रुपये लिए जा रहे हैं. इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

Patna High Court
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Published : Jun 28, 2022, 5:41 PM IST

पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने राज्य में एससी/एसटी व लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण व अन्य फीस नहीं लेने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन श्रेणियों के छात्राओं से लिए गए फीस वापस किया जाए. साथ ही वर्तमान सत्र में छात्राओं से शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिए जाएं.

ये भी पढ़ें - SC/ST और लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण शुल्क वसूलने पर पटना HC में हुई सुनवाई

याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने क्या रखी मांग : पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 2015 में यह निर्णय लिया था कि एससी/एसटी व लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन इस निर्णय के बाद भी राज्य के शिक्षण संस्थाओं ने इन श्रेणियों के छात्रों से शिक्षण व अन्य शुल्क लेना जारी रखा था.

अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट ने अनुरोध किया था कि करेंट सेशन में इनसे शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिया जाए. साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद भी शिक्षण संस्थान द्वारा लिए गए शिक्षण व अन्य शुल्क वापस किये जाएं. राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी थी, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था. आज कोर्ट ने उक्त आदेश देने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया.

पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने राज्य में एससी/एसटी व लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण व अन्य फीस नहीं लेने के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इन श्रेणियों के छात्राओं से लिए गए फीस वापस किया जाए. साथ ही वर्तमान सत्र में छात्राओं से शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिए जाएं.

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने क्या रखी मांग : पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 24 जुलाई, 2015 में यह निर्णय लिया था कि एससी/एसटी व लड़कियों से स्नातकोत्तर शिक्षा तक शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन इस निर्णय के बाद भी राज्य के शिक्षण संस्थाओं ने इन श्रेणियों के छात्रों से शिक्षण व अन्य शुल्क लेना जारी रखा था.

अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट ने अनुरोध किया था कि करेंट सेशन में इनसे शिक्षण व अन्य शुल्क नहीं लिया जाए. साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद भी शिक्षण संस्थान द्वारा लिए गए शिक्षण व अन्य शुल्क वापस किये जाएं. राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी थी, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं था. आज कोर्ट ने उक्त आदेश देने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया.

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