पटना: पटना हाईकोर्ट में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (Swachh Bharat Mission Gramin) में सरकारी धन के गबन के आरोप में दायर याचिका पर सुनवाई (Hearing in case of Embezzlement in Patna HC) हुई. कथित गबन की जांच करवाने व जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई कर, याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
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विशाल सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है. गौरतलब है कि अरवल जिला के रामपुर बैणा पंचायत की मुखिया पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में सरकारी धन के गबन का आरोप लगाते हुए विशाल सिंह द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी. इस मामले में अरवल के बीडीओ द्वारा गठित की गई जांच को पूरा करने और प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेश देने की भी मांग किया गया था.
जनहित याचिका में विशेष बात यह भी थी कि याचिकाकर्ता ने अपने चाचा सतीश कुमार सिंह और उनकी मुखिया पत्नी बिमला देवी पर भी बारह-बारह हजार रुपये लेने का आरोप लगाया था. याचिका में यह कहा गया था कि पैतृक जमीन पर पूर्वजों द्वारा बनाये गए शौचालय के नाम पर ही पैसा का गबन किया गया.
राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया कि यह कोई जनहित का मामला नहीं प्रतीत होता है. इसलिए याचिकाकर्ता पर अर्थदंड लगाया जाना चाहिए. कोर्ट ने इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने इसी मामले को लेकर पूर्व में भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे, कोर्ट ने निष्पादित कर दिया था.
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