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पटना सीरियल बम ब्लास्ट मामला: 4 आतंकियों को फांसी देने की तैयारी, हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस दाखिल

2013 में बीजेपी के हुंकार रैली के दौरान पटना सीरियल बम ब्लास्ट मामला (Patna Serial Blast Case) अब हाईकोर्ट पहुंचा है. दरअसल मृत्युदंड की सजा को हाई कोर्ट से कन्फर्म करवाना होता है. आगो पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court
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Published : Nov 30, 2021, 10:22 AM IST

Updated : Nov 30, 2021, 6:29 PM IST

पटना : राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) में मौत की सजा पाने वाले दोषियों की फांसी की सजा को पुष्ट करने के लिए पटना हाई कोर्ट (Patna High Court Gandhi Maidan Blast Case) के समक्ष डेथ रेफरेंस मामला दाखिल किया गया है. उल्लेखनीय है कि गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के कुछ दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी.

ये भी पढ़ें- गांधी मैदान बम धमाके का दोषी इफ्तेखार आलम जेल से रिहा, ये है वजह

बता दें कि गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के दौरान बम ब्लास्ट मामले में सभी 9 दोषियों को सजा मुकर्रर कर दी गई थी. एनआईए की विशेष अदालत (NIA Special Court) ने ब्लास्ट मामले में चार आतंकियों को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद, दो को 10-10 साल की सजा और एक आतंकी इफ्तेखार आलम को सात वर्ष की सजा सुनाई थी.

ऐसे में मृत्युदंड की सजा को हाई कोर्ट से कन्फर्म करवाना होता है. इस मामले में अभियोजन बतौर अपीलकर्ता फांसी की सजा को पुष्ट करने की अपील करता है. हाई कोर्ट डेथ रेफरेंस और दोषी की तरफ से दायर आपराधिक अपील की सुनवाई एक साथ करता है.

ये भी पढ़ें- ईटीवी भारत से बोले विकास वैभव- गांधी मैदान बम ब्लास्ट का साक्ष्य जुटाना था चुनौतीपूर्ण, टीम ने किया बेहतर काम

बता दें कि एनआईए कोर्ट ने 1 नवंबर को इस हाईप्रोफाइल मामले में चार आतंकियों नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी थी. इनके अलावा उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्र कैद; अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा सुनाई थी.

बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली (BJP Hunkar Rally) के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था. जिस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे. आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट किए गए थे. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे. उसी दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट किया गया था.

कब-कब और कहां-कहां हुआ था धमाका

पहला धमाका: सुबह 9.30 बजे... पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नम्बर 10 के शौचालय में

दूसरा धमाका: सुबह 11.40 बजे... उद्योग भवन गांधी मैदान में

तीसरा धमाका: दोपहर 12.05 बजे... रीजेंट सिनेमा हॉल के पास

चौथा धमाका: दोपहर 12.10 बजे... गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास

पांचवां धमाका: दोपहर 12.15 बजे... गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास

छठा धमाका: दोपहर 12.20 बजे... गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास

सातवां धमाका: दोपहर 12.45 बजे... गांधी मैदान के चिल्ड्रेन पार्क के पास

नोट: ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना : राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले (Gandhi Maidan Bomb Blast Case) में मौत की सजा पाने वाले दोषियों की फांसी की सजा को पुष्ट करने के लिए पटना हाई कोर्ट (Patna High Court Gandhi Maidan Blast Case) के समक्ष डेथ रेफरेंस मामला दाखिल किया गया है. उल्लेखनीय है कि गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के कुछ दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी.

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बता दें कि गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के दौरान बम ब्लास्ट मामले में सभी 9 दोषियों को सजा मुकर्रर कर दी गई थी. एनआईए की विशेष अदालत (NIA Special Court) ने ब्लास्ट मामले में चार आतंकियों को फांसी की सजा, दो को उम्रकैद, दो को 10-10 साल की सजा और एक आतंकी इफ्तेखार आलम को सात वर्ष की सजा सुनाई थी.

ऐसे में मृत्युदंड की सजा को हाई कोर्ट से कन्फर्म करवाना होता है. इस मामले में अभियोजन बतौर अपीलकर्ता फांसी की सजा को पुष्ट करने की अपील करता है. हाई कोर्ट डेथ रेफरेंस और दोषी की तरफ से दायर आपराधिक अपील की सुनवाई एक साथ करता है.

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बता दें कि एनआईए कोर्ट ने 1 नवंबर को इस हाईप्रोफाइल मामले में चार आतंकियों नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी थी. इनके अलावा उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्र कैद; अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा सुनाई थी.

बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली (BJP Hunkar Rally) के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था. जिस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे. आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट किए गए थे. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे. उसी दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट किया गया था.

कब-कब और कहां-कहां हुआ था धमाका

पहला धमाका: सुबह 9.30 बजे... पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नम्बर 10 के शौचालय में

दूसरा धमाका: सुबह 11.40 बजे... उद्योग भवन गांधी मैदान में

तीसरा धमाका: दोपहर 12.05 बजे... रीजेंट सिनेमा हॉल के पास

चौथा धमाका: दोपहर 12.10 बजे... गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास

पांचवां धमाका: दोपहर 12.15 बजे... गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास

छठा धमाका: दोपहर 12.20 बजे... गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास

सातवां धमाका: दोपहर 12.45 बजे... गांधी मैदान के चिल्ड्रेन पार्क के पास

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Last Updated : Nov 30, 2021, 6:29 PM IST
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