पटना: बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) में 4 पदों के लिए ईवीएम (EVM) और 2 पदों के लिए बैलट पेपर (Ballot Paper) के जरिए वोट डाले जाएंगे. इस प्रक्रिया में हर मतदाता को 6 पदों के लिए वोट करना होगा. पहली बार राज्य में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव हो रहा है. साथ ही बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है. पंचायत चुनाव के बाद वोटों की गिनती के वक्त बीते विधानसभा चुनाव की तरह तैयारी देखने को मिलेगा. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने निर्णय लिया है कि वोटों की गिनती की संपूर्ण प्रक्रिया को एक कार्य दिवस का कार्यक्रम निर्धारित किया जाए.
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काउंटिंग हॉल (Counting Hall) एवं मेजों की संख्या के निर्धारण को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं. बीते विधानसभा के तर्ज पर इस बार पंचायत चुनाव के लिए भी काउंटिंग हॉल और मेजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. आयोग के अनुसार पिछले विधानसभा चुनाव के अनुभवों से मतगणना हॉल की संख्या 4 या उससे अधिक रखी जा सकती है. जिसमें प्रखंड के चार अधिकतम वार्ड वाले पंचायत के वार्डों की संख्या के अनुसार काउंटिंग मेजों की संख्या निर्धारित की जा सकती है. वहीं, दूसरी ओर निर्वाचित पदाधिकारी पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में नियुक्त किए गए अतिरिक्त सहायक निर्वाचन अधिकारी की सहायता ले सकेंगे.
साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है. गौरतलब है कि राज्य में 10 चरणों में पंचायत के 6 पदों के लिए मतदान होंगे. 20 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है. राज्य के 2 लाख 90 हजार पंचायत प्रतिनिधि के पदों के लिए मतदान होगा. मुखिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का मतदान ईवीएम के जरिए होगा. वहीं, सरपंच और पंच के लिए मतदान बैलट पेपर से कराया जाएगा.
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पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrat Choudhary) ने एक दिन पहले ही कहा था कि सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है. हमने संसाधन जुटा लिए हैं. ईवीएम और बैलट पेपर (Ballot Paper) की व्यवस्था भी हो चुकी है. पंच और सरपंच पद के लिए मतदान बैलट पेपर के जरिए से होगा. बाकी के लिए ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा. चुनाव आयोग जब भी तारीखों का ऐलान करे, हम पूरी तरह तैयार हैं.
यहां बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को पिछले चुनाव के दौरान बाधा पहुंचाने वाले लोगों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया है. पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार (ADG Jitendra Kumar) ने कहा था कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कितने चरण में पंचायत चुनाव कराता है. चुनाव आयोग जब भी चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करेगा, हम तैयार हैं.
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी डीएम को दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक पद के लिए चिन्हित ईवीएम के लिए पांच बैलेट पेपर प्रति बूथ की दर से और स्टैंडर्ड बैलट पेपर केंद्रवार 20 बैलेट पेपर की दर से छपाई की जाएगी.
निर्वाचन आयोग ने ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले सभी बैलट पेपर का रंग भी तय कर लिया है. मुखिया पद के लिए हरा रंग, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए काला, पंचायत समिति सदस्य के लिए नीला और जिला परिषद सदस्य के लिए लाल रंग का बैलेट पेपर ईवीएम मशीन में लगाया जाएगा. बैलेट पेपर की विशेषताएं वही होंगी जो ईवीएम के बैलट यूनिट में प्रयोग होने वाले बैलेट पेपर की होती है.
निर्वाचन आयोग के अनुसार एक सीट बैलट पेपर में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम होंगे. 16 से कम उम्मीदवार होने पर नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा जबकि 16 से अधिक उम्मीदवार होने पर उसे बैलेट पेपर शीट- 2 पर अंकित किया जाएगा.
यदि किसी पद पर उम्मीदवारों की संख्या 33 से 48 के बीच होती है तो 3 और 49 से 64 उम्मीदवार होने पर 4 सीट का प्रयोग किया जाएगा. पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले ईवीएम में 64 उम्मीदवारों तक की व्यवस्था है.
बता दें कि बिहार में तकरीबन 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत चुनाव होने हैं. जिनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के पदों पर प्रतिनिधियों का चुनाव होगा. इनमें से 4 पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा, बाकी के दो पद सरपंच और पंच के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा.