पटना: भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 का प्रसार रोकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. बिहार सरकार के गृह विभाग ने भी इसे लागू किया था. इसका विस्तार 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए किया गया है. कंटेंटमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर 2020 से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभाओं को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया था. अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो उस पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार यदि कार्यक्रम सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्ति की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता 50% उपस्थिति की अनुमति होगी. साथ ही बंद स्थल में एयर कंडीशनर उपकरण की उपलब्धता 24 से 30 डिग्री होगी. खुले स्थल में होने वाले कार्यक्रम और सभा स्थल को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति के अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी. सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम सभा का आयोजन किया जा सकेगा. साथ ही कार्यक्रम सभा में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित असंक्रमित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए.
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
राज्य सरकार की तरफ से कुल 20 प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें कार्यक्रम या सभा में शामिल सभी व्यक्तियों को फेस कवर, मास्क का उपयोग अवश्य करना होगा. प्रवेश के समय हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक है. थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही किसी व्यक्ति को सभा के अंदर अनुमति मिलेगी. सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा.