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सुशील मोदी ने मंत्री रामानंद यादव को भेजा नोटिस, सप्ताह भर में दस्तावेज दीजिए नहीं तो करेंगे मानहानि का मामला

मंत्री रामानंद यादव ने कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम रहते सुशील मोदी ने लोदीपुर और खेतान मार्केट की जमीन पर कब्जा किया. इस बात से ही सुशील मोदी की दबंगता का पता चलता है. इस बयान पर सुशील मोदी की ओर से नोटिस भेजा गया है. पढ़ें पूरी खबर...

MP Sushil Modi Etv Bharat
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Published : Aug 29, 2022, 9:44 PM IST

Updated : Aug 30, 2022, 6:36 AM IST

पटना : बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भाजपा और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इस बीच, अब राजनीति में बयानबाजी का एक मामला अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा है. बिहार के खान और भूतत्व मंत्री रामानंद यादव के एक बयान को लेकर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लीगल नोटिस भेजा है.

ये भी पढ़ें - खनन मंत्री के आरोपों पर बोले सुशील मोदी.. मानहानि का मुकदमा करूंगा

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (BJP MP Sushil Modi) ने अपने अधिवक्ता रत्नेश कुशवाहा के माध्यम से बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को कानूनी नोटिस (Minister Ramanand Yadav) स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है. जिसमें कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर खेतान मार्केट एवं लोदीपुर के मॉल में सुशील मोदी की संलिप्ता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा सार्वजनिक क्षमा याचना करें. नहीं तो मानहानि से जुड़ा आपराधिक मामला कोर्ट में दर्ज किया जाएगा.

  • बिहार सरकार के मंत्री श्री रामानन्द यादव को क़ानूनी नोटिस।खेतान मार्केट और लोदीपुर मॉल मेरा है तो दस्तावेज दें।नहीं तो एक सप्ताह में मानहानि का मुक़दमा । pic.twitter.com/4DJh8bygAQ

    — Sushil Kumar Modi (@SushilModi) August 29, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि रामानंद यादव ने यह आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए दबंगई का प्रयोग करते हुए क्रिश्चियन समुदाय की जमीन पर कब्जा कर खेतान मार्केट और लोदीपुर मॉल का निर्माण करा लिया जबकि ये कोर्ट से मुकदमा हार चुके थे. सुशील मोदी के वकील रत्नेश कुशवाहा ने आगे कहा कि खेतान मार्केट एवं लोदीपुर के मॉल की जमीन एवं उसके निर्माण से सुशील मोदी का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है.

सुशील मोदी के वकील ने नोटिस में लिखा कि इस समाचार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों, वीडियो चैनल पर प्रमुखता से प्रसारित हुआ. इस कारण मेरे मुव्किल की छवि धूमिल हुई है. नोटिस में कहा है कि एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा सार्वजनिक क्षमा याचना करें नहीं तो मानहानि से जुड़ा आपराधिक मामला कोर्ट में दर्ज किया जाएगा.

पटना : बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भाजपा और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इस बीच, अब राजनीति में बयानबाजी का एक मामला अदालत के दरवाजे तक जा पहुंचा है. बिहार के खान और भूतत्व मंत्री रामानंद यादव के एक बयान को लेकर राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लीगल नोटिस भेजा है.

ये भी पढ़ें - खनन मंत्री के आरोपों पर बोले सुशील मोदी.. मानहानि का मुकदमा करूंगा

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी (BJP MP Sushil Modi) ने अपने अधिवक्ता रत्नेश कुशवाहा के माध्यम से बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को कानूनी नोटिस (Minister Ramanand Yadav) स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है. जिसमें कहा गया है कि एक सप्ताह के भीतर खेतान मार्केट एवं लोदीपुर के मॉल में सुशील मोदी की संलिप्ता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा सार्वजनिक क्षमा याचना करें. नहीं तो मानहानि से जुड़ा आपराधिक मामला कोर्ट में दर्ज किया जाएगा.

  • बिहार सरकार के मंत्री श्री रामानन्द यादव को क़ानूनी नोटिस।खेतान मार्केट और लोदीपुर मॉल मेरा है तो दस्तावेज दें।नहीं तो एक सप्ताह में मानहानि का मुक़दमा । pic.twitter.com/4DJh8bygAQ

    — Sushil Kumar Modi (@SushilModi) August 29, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि रामानंद यादव ने यह आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए दबंगई का प्रयोग करते हुए क्रिश्चियन समुदाय की जमीन पर कब्जा कर खेतान मार्केट और लोदीपुर मॉल का निर्माण करा लिया जबकि ये कोर्ट से मुकदमा हार चुके थे. सुशील मोदी के वकील रत्नेश कुशवाहा ने आगे कहा कि खेतान मार्केट एवं लोदीपुर के मॉल की जमीन एवं उसके निर्माण से सुशील मोदी का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है.

सुशील मोदी के वकील ने नोटिस में लिखा कि इस समाचार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों, वीडियो चैनल पर प्रमुखता से प्रसारित हुआ. इस कारण मेरे मुव्किल की छवि धूमिल हुई है. नोटिस में कहा है कि एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा सार्वजनिक क्षमा याचना करें नहीं तो मानहानि से जुड़ा आपराधिक मामला कोर्ट में दर्ज किया जाएगा.

Last Updated : Aug 30, 2022, 6:36 AM IST
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