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बिहार PHQ ने सभी जिलों के SP को दिया आदेश, नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना गाइडलाइन पालन करवाने का निर्देश

बिहार में कोरोना केस (Corona Case in Bihar) लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police Headquarters) की ओर से सभी जिलों के एसपी को हर हाल में नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना गाइडलाइन पालन करवाने का निर्देश दिया है. पढ़ें रिपोर्ट..

बिहार PHQ ने सभी जिलों के SP को दिया आदेश
बिहार PHQ ने सभी जिलों के SP को दिया आदेश
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Published : Jan 6, 2022, 4:49 PM IST

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona infection in Bihar) लगातार दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है. इस बार बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police) इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है. इसी मद्देनजर बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सभी पुलिसकर्मियों को खुद को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आम लोगों के लिए बनाए गए गाइडलाइंस को पालन करवाने का निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें : PHQ ने फिर जारी की पुलिसकर्मियों के लिए कोरोना गाइडलाइन, सतर्क रहने की भी दी नसीहत

बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी के कोरोना गाइडलाइन तहत काम करने का निर्देश दिया है. पहले और दूसरे कोरोना के लहर में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए थे और कइयों की जान भी कोरोना की वजह से जा चुकी है. राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के दुकानों का रात्रि 8:00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है. इसके अलावा रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

जितेंद्र सिंह गंगवार, बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी

साथ ही जिले में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. क्लास 8 तक के सभी क्लास का ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया गया है. उसके साथ- साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% की उपस्थिति के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है. धार्मिक स्थलों के साथ 100 सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 25 व्यक्ति की अनुमति दी गई है. इन नियमों को शक्ति से बिहार की पुलिस से पालन करवाएगी.

ये भी पढ़ें- बिहार पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण रहा साल 2021, पढ़ें रिपोर्ट...

हालांकि पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो बिहार पुलिस ने पहले और दूसरी लहर के कोरोना महामारी के समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाई है. उन्हें नियमों का पालन करवाने में किसी तरह की मुश्किलों का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ पटना पुलिस को खासतौर से एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी लोगे सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का उल्लंघन ना कर सके.

'राजधानी पटना के चौक चौराहों पर रात्रि गश्ती के साथ-साथ पुलिस कर्मी की भी तैनाती रहेगी ताकि सही ढंग से नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया जा सके. इसके अलावे मास्क चेकिंग अभियान जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है. नियम का नहीं पालन करने वाले लोगों से ₹50 का फाइन भी लिया जा रहा है. कुल मिलाकर बात करें तो जो नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं वह आम जनता के हित के लिए हैं.' :- जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, बिहार पुलिस मुख्यालय

जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बिहार पुलिस मुख्यालय ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों से अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों को पालन करें और पुलिस का सहयोग करें. पुलिसकर्मियों के पिछले करोना महामारी के हालात का अनुभव है. उम्मीद है कि मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम सभी मानकों पर अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी. साथ ही जो व्यक्ति सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगी उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी.

ये भी पढ़ें- बिहार में महिला पुलिसकर्मियों के कारण घरेलू हिंसा में आई कमी, नारी सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा

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पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona infection in Bihar) लगातार दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है. इस बार बिहार पुलिस मुख्यालय (Bihar Police) इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है. इसी मद्देनजर बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को सभी पुलिसकर्मियों को खुद को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आम लोगों के लिए बनाए गए गाइडलाइंस को पालन करवाने का निर्देश दिया है.

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बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी के कोरोना गाइडलाइन तहत काम करने का निर्देश दिया है. पहले और दूसरे कोरोना के लहर में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए थे और कइयों की जान भी कोरोना की वजह से जा चुकी है. राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के दुकानों का रात्रि 8:00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है. इसके अलावा रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.

जितेंद्र सिंह गंगवार, बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी

साथ ही जिले में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. क्लास 8 तक के सभी क्लास का ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया गया है. उसके साथ- साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% की उपस्थिति के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है. धार्मिक स्थलों के साथ 100 सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 25 व्यक्ति की अनुमति दी गई है. इन नियमों को शक्ति से बिहार की पुलिस से पालन करवाएगी.

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हालांकि पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो बिहार पुलिस ने पहले और दूसरी लहर के कोरोना महामारी के समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाई है. उन्हें नियमों का पालन करवाने में किसी तरह की मुश्किलों का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ पटना पुलिस को खासतौर से एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई भी लोगे सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का उल्लंघन ना कर सके.

'राजधानी पटना के चौक चौराहों पर रात्रि गश्ती के साथ-साथ पुलिस कर्मी की भी तैनाती रहेगी ताकि सही ढंग से नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया जा सके. इसके अलावे मास्क चेकिंग अभियान जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है. नियम का नहीं पालन करने वाले लोगों से ₹50 का फाइन भी लिया जा रहा है. कुल मिलाकर बात करें तो जो नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हैं वह आम जनता के हित के लिए हैं.' :- जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी, बिहार पुलिस मुख्यालय

जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि बिहार पुलिस मुख्यालय ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों से अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों को पालन करें और पुलिस का सहयोग करें. पुलिसकर्मियों के पिछले करोना महामारी के हालात का अनुभव है. उम्मीद है कि मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम सभी मानकों पर अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी. साथ ही जो व्यक्ति सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगी उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी.

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