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ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका, पैसे देकर चुप कराने के मामले में नहीं मिली राहत - HUSH MONEY CASE

अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है.

America's newly elected President Donald Trump
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 8, 2025, 7:32 AM IST

Updated : Jan 8, 2025, 9:07 AM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में सजा पर सुनवाई पर रोक को लेकर उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यूयॉर्क अपील कोर्ट के जज ने ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया. मामले में शुक्रवार सजा पर फैसला सुनाया जाना है. ट्रंप अब अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सजा पर स्टे लगाने का अनुरोध कर सकते हैं.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार एसोसिएट जस्टिस एलेन गेस्मर ने मंगलवार दोपहर मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद ट्रंप के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. ट्रंप ने मंगलवार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ट्रंप के वकील टॉड ब्लैंच ने मंगलवार को अदालत से कहा कि उन्हें ट्रंप की सजा पर रोक लगा देनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि स्थिति अभूतपूर्व थी. ट्रंप ने टॉड ब्लैंच को नई सरकार के लिए प्रशासन में डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना है. सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले गेस्मर ने ट्रम्प के वकील से पूछा कि क्या उनके अनुरोध के लिए कोई मिसाल है कि राष्ट्रपति पद की छूट को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति तक बढ़ाया जा सकता है.

जवाब में उन्होंने कहा, 'इस तरह का मामला पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए नहीं.' मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के अपील प्रमुख स्टीवन वू ने कहा कि ट्रम्प के वकीलों ने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है कि सजा पर सुनवाई से ट्रंप की अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारियों में बाधा उत्पन्न होगी. वू ने कहा, 'अब ऐसा करने का सबसे अच्छा समय है.'

वू ने कहा, 'किसी न किसी समय तो सजा सुनाई ही जानी चाहिए, है न?' ब्लैंच ने सजा सुनाए जाने को ट्रंप पर 'असाधारण' आरोप बताया और कहा कि आपराधिक सजा सुनाए जाने से किसी के जीवन में 'बड़ी बात' होती है, भले ही इसमें एक घंटा भी क्यों न लगे.

मर्चेन ने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया है. साथ ही शुक्रवार को सजा सुनाने की तारीख तय की है. इसके बाद ट्रंप के वकीलों ने सजा को रोकने के लिए अपील कोर्ट का रुख किया. हालांकि, मर्चेन ने संकेत दिया है कि वह ट्रंप को कोई सजा नहीं सुनाएंगे. जब उनसे पूछा गया कि क्या मर्चेन के इस कथन को महत्व दिया जाना चाहिए कि वह कोई कारावास की सजा नहीं देंगे, तो ब्लैंच ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि कोई भी इस बात को कैसे महत्व दे सकता है क्योंकि यह काल्पनिक है.

यह मामला 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के लिए किए गए भुगतान को छिपाने की योजना से संबधित है. ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है.

ये भी पढ़ें- हश मनी केस में ट्रंप के खिलाफ सजा पर सुनवाई होगी, शपथ से पहले लग सकता है बड़ा झटका - TRUMP CASE SENTENCED

न्यूयॉर्क: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में सजा पर सुनवाई पर रोक को लेकर उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यूयॉर्क अपील कोर्ट के जज ने ट्रंप के अनुरोध को खारिज कर दिया. मामले में शुक्रवार सजा पर फैसला सुनाया जाना है. ट्रंप अब अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सजा पर स्टे लगाने का अनुरोध कर सकते हैं.

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार एसोसिएट जस्टिस एलेन गेस्मर ने मंगलवार दोपहर मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद ट्रंप के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. ट्रंप ने मंगलवार को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ट्रंप के वकील टॉड ब्लैंच ने मंगलवार को अदालत से कहा कि उन्हें ट्रंप की सजा पर रोक लगा देनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि स्थिति अभूतपूर्व थी. ट्रंप ने टॉड ब्लैंच को नई सरकार के लिए प्रशासन में डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना है. सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले गेस्मर ने ट्रम्प के वकील से पूछा कि क्या उनके अनुरोध के लिए कोई मिसाल है कि राष्ट्रपति पद की छूट को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति तक बढ़ाया जा सकता है.

जवाब में उन्होंने कहा, 'इस तरह का मामला पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए नहीं.' मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय के अपील प्रमुख स्टीवन वू ने कहा कि ट्रम्प के वकीलों ने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है कि सजा पर सुनवाई से ट्रंप की अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारियों में बाधा उत्पन्न होगी. वू ने कहा, 'अब ऐसा करने का सबसे अच्छा समय है.'

वू ने कहा, 'किसी न किसी समय तो सजा सुनाई ही जानी चाहिए, है न?' ब्लैंच ने सजा सुनाए जाने को ट्रंप पर 'असाधारण' आरोप बताया और कहा कि आपराधिक सजा सुनाए जाने से किसी के जीवन में 'बड़ी बात' होती है, भले ही इसमें एक घंटा भी क्यों न लगे.

मर्चेन ने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया है. साथ ही शुक्रवार को सजा सुनाने की तारीख तय की है. इसके बाद ट्रंप के वकीलों ने सजा को रोकने के लिए अपील कोर्ट का रुख किया. हालांकि, मर्चेन ने संकेत दिया है कि वह ट्रंप को कोई सजा नहीं सुनाएंगे. जब उनसे पूछा गया कि क्या मर्चेन के इस कथन को महत्व दिया जाना चाहिए कि वह कोई कारावास की सजा नहीं देंगे, तो ब्लैंच ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि कोई भी इस बात को कैसे महत्व दे सकता है क्योंकि यह काल्पनिक है.

यह मामला 2016 के चुनाव प्रचार के दौरान एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के लिए किए गए भुगतान को छिपाने की योजना से संबधित है. ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया है.

ये भी पढ़ें- हश मनी केस में ट्रंप के खिलाफ सजा पर सुनवाई होगी, शपथ से पहले लग सकता है बड़ा झटका - TRUMP CASE SENTENCED
Last Updated : Jan 8, 2025, 9:07 AM IST
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