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Bihar MLC Election: बिहार में आचार संहिता लागू, यहां जानें चुनाव की पूरी डिटेल

बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar MLC Election) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 9 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 4 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं, 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar MLC Election
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Published : Mar 2, 2022, 7:42 PM IST

पटना: बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव (Election on 24 seats of Bihar Legislative Council) होना है. जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बिहार एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाता है. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास (Bihar Chief Electoral Officer HR Srinivas) ने बताया कि 9 मार्च से 16 मार्च तक एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा तय की गई है. 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है. 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे.

ये भी पढ़ें- Bihar MLC Election 2022: 24 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव की हुई घोषणा, जानें पूरा शेड्यूल

''चुनाव को लेकर प्रत्येक ब्लॉक में एक मतदान केंद्र बनाया गया है और बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत का नगर निगम में सम्मिलित होने के कारण इस बार मतदाताओं की संख्या में थोड़ी कमी आई है. साल 2015 में पंचायत प्रतिनिधियों के मतदान से चुने जाने वाले विधान परिषद के लिए पिछला चुनाव आयोजित किया गया था और तीसरी बार 1,39,000 के करीब मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार कई ग्राम पंचायतों का नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण लगभग 6000 से अधिक मतदाता कम होंगे और इस बार मतदाताओं की संख्या 1,32,000 के करीब रहने का अनुमान है.''- एचआर श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

बिहार में आचार संहिता लागू: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता आज से लागू हो गई है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा. जिन विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन ब्लॉक आते हैं, ऐसे में विधायक और लोकसभा सांसद के लिए अपने क्षेत्र के किसी एक ब्लॉक के मतदान केंद्र को चुनने का अधिकार होगा, जहां वह मतदान के दिन मतदान कर सकेंगे.

वोटर लिस्ट 7 मार्च को होगी जारी: इससे पहले विधायकों और लोकसभा सांसदों से रिटर्निंग ऑफिसर उनका मनपसंद मतदान केंद्र पूछेंगे और उनके लिए वह मतदान केंद्र वोटिंग के लिए सुनिश्चित करेंगे. राज्यसभा सांसदों और विधान पार्षदों को सिर्फ वोटर लिस्ट वाले मतदान केंद्र में वोट करने का अधिकार होगा. वोटर लिस्ट 7 मार्च को जारी की जाएगी. अगर किसी का नाम कुछ गलत है या नाम में कुछ जुड़वाना है तो 11 मार्च तक वह अपने नाम में सुधार करा सकते हैं.


ये भी पढ़ें- Bihar MLC Elections: NDA और RJD में उम्मीदवार तय, फिर भी घोषणा नहीं..दोनों तरफ से हो रहे जीत के दावे

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पटना: बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव (Election on 24 seats of Bihar Legislative Council) होना है. जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बिहार एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया. इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाता है. बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास (Bihar Chief Electoral Officer HR Srinivas) ने बताया कि 9 मार्च से 16 मार्च तक एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा तय की गई है. 21 मार्च तक नामांकन वापसी की तारीख है. 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे.

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''चुनाव को लेकर प्रत्येक ब्लॉक में एक मतदान केंद्र बनाया गया है और बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत का नगर निगम में सम्मिलित होने के कारण इस बार मतदाताओं की संख्या में थोड़ी कमी आई है. साल 2015 में पंचायत प्रतिनिधियों के मतदान से चुने जाने वाले विधान परिषद के लिए पिछला चुनाव आयोजित किया गया था और तीसरी बार 1,39,000 के करीब मतदाताओं ने चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार कई ग्राम पंचायतों का नगर निगम क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण लगभग 6000 से अधिक मतदाता कम होंगे और इस बार मतदाताओं की संख्या 1,32,000 के करीब रहने का अनुमान है.''- एचआर श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

बिहार में आचार संहिता लागू: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एमएलसी चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार संहिता आज से लागू हो गई है. इस बार चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र के किसी एक प्रखंड में मतदान देने का अधिकार होगा. जिन विधानसभा क्षेत्र में दो से तीन ब्लॉक आते हैं, ऐसे में विधायक और लोकसभा सांसद के लिए अपने क्षेत्र के किसी एक ब्लॉक के मतदान केंद्र को चुनने का अधिकार होगा, जहां वह मतदान के दिन मतदान कर सकेंगे.

वोटर लिस्ट 7 मार्च को होगी जारी: इससे पहले विधायकों और लोकसभा सांसदों से रिटर्निंग ऑफिसर उनका मनपसंद मतदान केंद्र पूछेंगे और उनके लिए वह मतदान केंद्र वोटिंग के लिए सुनिश्चित करेंगे. राज्यसभा सांसदों और विधान पार्षदों को सिर्फ वोटर लिस्ट वाले मतदान केंद्र में वोट करने का अधिकार होगा. वोटर लिस्ट 7 मार्च को जारी की जाएगी. अगर किसी का नाम कुछ गलत है या नाम में कुछ जुड़वाना है तो 11 मार्च तक वह अपने नाम में सुधार करा सकते हैं.


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