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बिहार के जेलों में अब नहीं चलेगा खेल! जेल अधीक्षक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता फोन का इस्तेमाल

बिहार के जेलों में मोबाइल फोन इस्तेमाल होने की खबरें आने के बाद जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है. जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने पत्र के माध्यम से जेल अधीक्षकों की इसकी सूचना दे दी है. आदेश में कहा गया है कि जेल में अधीक्षक को छोड़कर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं.

बिहार जेल प्रशासन का बड़ा फैसला
बिहार जेल प्रशासन का बड़ा फैसला
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Published : Apr 8, 2021, 11:25 AM IST

पटनाः बिहार के जेलों के अंदर लगातार फोन के इस्तेमाल की मिल रही शिकायतों के बाद जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है. जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा के आदेश के अनुसार अक्सर ड्यूटी के दौरान जेल के उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लिपिक चिकित्सा पदाधिकारी, पारा मेडिकल स्टाफ, प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर मोबाइल फोन अपने साथ रखते हैं. यह कारा की सुरक्षा के लिए सही नहीं है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर पूर्ण रुप से रोक लगाने का आदेश सभी जेल अधीक्षकों को दिया है. जेल में अधीक्षक को छोड़कर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं.

इसे भी पढ़ेंः बेऊर जेल में बंद कैदी के पास से मैगजीन बरामद, पहुंचाने वाला होमगार्ड का जवान हुआ सस्पेंड

अधीक्षक की होगी बड़ी जिम्मेदारी
आईजी मिथिलेश मिश्रा के अनुसार अधीक्षक भी मोबाइल अपनी जिम्मेवारी पर ले जाएंगे. इसके अलावा ड्यूटी के दौरान कोई भी जेल पदाधिकारी जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो तो जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी. ऐसा करने में विफल होने पर जेल अधीक्षक पर कार्रवाई भी हो सकती है. कैदियों के न्यायालय में वर्चुअल पेशी के काम के अलावा किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी द्वारा जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना वर्जित है. फोन लाने का प्रमाण पत्र भी अधीक्षक को देना होगा.

सुरक्षाकर्मी
सुरक्षाकर्मी

इसे भी पढ़ेंः मुजफ्फरपुर जेल में बंद पूर्व जज के पास निरीक्षण के दौरान मिला मोबाइल, प्राथमिकी दर्ज

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जेल प्रशासन ने सभी जेल अधीक्षकों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि यदि निरीक्षण के दौरान जेल में कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो इसके लिए संबंधित अधीक्षक जिम्मेदार होंगे. आदेश के अनुसार अधीक्षक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कार्यालय कक्ष में अपना मोबाइल फोन साथ ले जा सकते हैं.

पटनाः बिहार के जेलों के अंदर लगातार फोन के इस्तेमाल की मिल रही शिकायतों के बाद जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है. जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा के आदेश के अनुसार अक्सर ड्यूटी के दौरान जेल के उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लिपिक चिकित्सा पदाधिकारी, पारा मेडिकल स्टाफ, प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर मोबाइल फोन अपने साथ रखते हैं. यह कारा की सुरक्षा के लिए सही नहीं है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर पूर्ण रुप से रोक लगाने का आदेश सभी जेल अधीक्षकों को दिया है. जेल में अधीक्षक को छोड़कर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं.

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अधीक्षक की होगी बड़ी जिम्मेदारी
आईजी मिथिलेश मिश्रा के अनुसार अधीक्षक भी मोबाइल अपनी जिम्मेवारी पर ले जाएंगे. इसके अलावा ड्यूटी के दौरान कोई भी जेल पदाधिकारी जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़े गए तो तो जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी. ऐसा करने में विफल होने पर जेल अधीक्षक पर कार्रवाई भी हो सकती है. कैदियों के न्यायालय में वर्चुअल पेशी के काम के अलावा किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी द्वारा जेल के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना वर्जित है. फोन लाने का प्रमाण पत्र भी अधीक्षक को देना होगा.

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उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जेल प्रशासन ने सभी जेल अधीक्षकों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि यदि निरीक्षण के दौरान जेल में कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो इसके लिए संबंधित अधीक्षक जिम्मेदार होंगे. आदेश के अनुसार अधीक्षक अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कार्यालय कक्ष में अपना मोबाइल फोन साथ ले जा सकते हैं.

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