लखनऊ/पटना : लखनऊ में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष बिहार का बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी (Rajan Tiwari) हाजिर हुआ. राजन तिवारी के हाजिर होने के पश्चात विशेष जज पवन कुमार राय ने हत्या के एक मामले में उसके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करते हुए उसे 50 हजार का निजी बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने राजन तिवारी को चेतावनी भी दी है कि हत्या के उक्त मामले की सुनवाई की तारीखों पर वह अदालत में उपस्थित रहेगा. अभियुक्त राजन तिवारी ने अदालत में हाजिर होकर अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रिकाल करने की दरख्वास्त भी दी.
इस हत्याकांड की एफआईआर 1 अगस्त 1997 को देवेंद्र शुक्ला ने थाना कैसरबाग में दर्ज कराई थी. जिसमें राजन तिवारी के अलावा श्रीप्रकाश शुक्ला व अन्य को नामजद किया गया था. इस एफआईआर के मुताबिक दिलीप होटल के कमरा नंबर 102 में अभियुक्तों ने ठेकेदार विवेक शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जबकि वह स्वंय और उसका एक साथी भानु प्रकाश मिश्रा गम्भीर रुप से घायल हो गए थे.
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26 जून 2013 को अदालत ने इस मामले में राजन तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307 व 120बी के तहत आरोप तय किया था. पिछली कई तारीखें से हाजिर न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए, राजन तिवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.