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डिप्टी CM सुशील मोदी ने की एनपीआर अपडेट करने की घोषणा, 15 मई से शुरू होगा काम

शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर का काम एक वैधानिक कार्य है, जो कि 15 मई से 28 मई तक चलेगा.

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सुशील मोदी
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Published : Jan 5, 2020, 9:02 AM IST

Updated : Jan 5, 2020, 9:26 AM IST

पटना: देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनपीआर को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इसी बीच उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनपीआर को अपडेट करने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल के सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र के बनाए कानून को हर राज्य को लागू करना होगा.

मई में शुरू होगा एनपीआर का काम
शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर का काम एक वैधानिक कार्य है, जो कि 15 मई से 28 मई तक चलेगा. उन्होंने कहा कि यह जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण व मकान गणना के साथ किया जाएगा. इसमें किसी प्रकार का दस्तावेज या प्रमाणपत्र नहीं देना है.

यह भी पढ़ें- सुशील मोदी ने 'एलर्जी' विषय पर आयोजित सेमिनार में लिया भाग, आयुर्वेद चिकित्सकों को किया सम्मानित

अवहेलना करने पर सजा का प्रावधान
सुशील मोदी ने कहा कि सभी राज्यों को सीएए और एनपीआर लागू करना होगा. संघ सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और उसे मानना राज्यों के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई प्रदेश कानून को मानने से इंकार करता है, तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है.

पटना: देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनपीआर को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इसी बीच उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनपीआर को अपडेट करने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल, राजस्थान और केरल के सीएम को चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र के बनाए कानून को हर राज्य को लागू करना होगा.

मई में शुरू होगा एनपीआर का काम
शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानि एनपीआर का काम एक वैधानिक कार्य है, जो कि 15 मई से 28 मई तक चलेगा. उन्होंने कहा कि यह जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण व मकान गणना के साथ किया जाएगा. इसमें किसी प्रकार का दस्तावेज या प्रमाणपत्र नहीं देना है.

यह भी पढ़ें- सुशील मोदी ने 'एलर्जी' विषय पर आयोजित सेमिनार में लिया भाग, आयुर्वेद चिकित्सकों को किया सम्मानित

अवहेलना करने पर सजा का प्रावधान
सुशील मोदी ने कहा कि सभी राज्यों को सीएए और एनपीआर लागू करना होगा. संघ सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और उसे मानना राज्यों के लिए बाध्यकारी है. यदि कोई प्रदेश कानून को मानने से इंकार करता है, तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है.

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Last Updated : Jan 5, 2020, 9:26 AM IST
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