पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) ने एक डीएसपी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि रोसड़ा डीएसपी और नवादा के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. इसके अनुसार उनके प्रमोशन पर रोक लगाने के अलावा एक वेतनवृद्धि पर रोक लगाई गई है. दरअसल, जब एसडीपीओ अख्तर नवादा में एसडीपीओ के पद पर तैनात थे तब उनके कार्यालय में डीजीपी के आदेश पर एडीजी (वायरलेस) ने जाकर निरीक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट पर एक्शन लिया गया.
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गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब एसडीपीओ अख्तर नवादा में एसडीपीओ थे, तब उनके कार्यालय में डीजीपी के आदेश पर एडीजी (वायरलेस) ने जाकर निरीक्षण किया था. इस दौरान कई खामियां पायी गयी. इनकी भ्रमण डायरी, वाहन लॉग बुक और कांड से संबंधित डायरी की जांच में यह पाया गया कि मामलों के जांच प्रतिवेदन देने में इन्होंने देरी की. कुछ कांडों की जांच में बिना किसी कारण के जानबूझ कर देरी की गयी है.
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बता दें कि रोसड़ा डीएसपी और नवादा के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर के ऊपर काम में लापरवाही बरतने का आरोप है. नवंबर 2013 में जब सहरियार अख्तर नवादा में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे तब पुलिस महानिदेशक की ओर से औचक निरिक्षण किया गया. इस दौरान उनकी कार्यशैली में काफी लापरवाही पाई गई.