पटना: रेरा ने अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा कंपलेक्स के बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बिल्डर को जुर्माने की राशि एक सप्ताह के अंदर जमा करने का आदेश भी दिया है. बता दें कि अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा के बिल्डर अपने कंपलेक्स के पीछे फ्लाइट्स का निर्माण कर रहे थे. इसको लेकर उन्होंने रेरा में रजिस्ट्रेशन का आवेदन भी दिया था. लेकिन, रेरा को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि निर्माण कार्य जारी है.
रेरा ने की कार्रवाई
रेरा ने जांच में पाया कि कंपलेक्स के पिछले हिस्से में फ्लाइट्स बनाए जा रहे हैं. उसके बाद रेरा ने बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे 10 लाख जुर्माना भरने को कहा. बता दें कि प्रदेश में रेरा के गठन के बाद कई ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई हुई, जो गलत तरीके से कार्य करते हैं.
पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई
इसके पहले अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी रेरा ने कार्रवाई की थी. इस मामले में जिस ग्राहक ने पैसे लौटाने को लेकर रेरा में आवेदन दिया था, उसे अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैसे भी वापस कराए गए. निश्चित तौर पर प्रदेश में रेरा के गठन के बाद ग्राहकों को काफी राहत मिली है. बिल्डर ग्राहकों को ठगी का शिकार न बना पाए, इसके लिए रेरा की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
क्या है रेरा कानून?
लगातार हो रही रेरा की कार्रवाई ने चोरी-छिपे पहले से निर्मित बिल्डिंग में अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाने वाले बिल्डरों के बीच अफरा-तफरी मचा दी है. बता दें कि रेरा कानून के तहत पहले से निर्मित बिल्डिंग में बिना अनुमति के निर्माण कार्य करना अवैध है. ऐसा करने पर निर्माण कार्य कराने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा.
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