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पटना में रेरा की कार्रवाई, बिल्डर पर लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

रेरा ने जांच में पाया कि कंपलेक्स के पिछले हिस्से में फ्लाइट्स बनाए जा रहे हैं. उसके बाद रेरा ने बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे 10 लाख जुर्माना भरने को कहा.

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Published : Dec 29, 2019, 9:36 AM IST

पटना: रेरा ने अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा कंपलेक्स के बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बिल्डर को जुर्माने की राशि एक सप्ताह के अंदर जमा करने का आदेश भी दिया है. बता दें कि अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा के बिल्डर अपने कंपलेक्स के पीछे फ्लाइट्स का निर्माण कर रहे थे. इसको लेकर उन्होंने रेरा में रजिस्ट्रेशन का आवेदन भी दिया था. लेकिन, रेरा को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि निर्माण कार्य जारी है.

रेरा ने की कार्रवाई
रेरा ने जांच में पाया कि कंपलेक्स के पिछले हिस्से में फ्लाइट्स बनाए जा रहे हैं. उसके बाद रेरा ने बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे 10 लाख जुर्माना भरने को कहा. बता दें कि प्रदेश में रेरा के गठन के बाद कई ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई हुई, जो गलत तरीके से कार्य करते हैं.

रेरा की कार्रवाई

पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई
इसके पहले अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी रेरा ने कार्रवाई की थी. इस मामले में जिस ग्राहक ने पैसे लौटाने को लेकर रेरा में आवेदन दिया था, उसे अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैसे भी वापस कराए गए. निश्चित तौर पर प्रदेश में रेरा के गठन के बाद ग्राहकों को काफी राहत मिली है. बिल्डर ग्राहकों को ठगी का शिकार न बना पाए, इसके लिए रेरा की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

क्या है रेरा कानून?
लगातार हो रही रेरा की कार्रवाई ने चोरी-छिपे पहले से निर्मित बिल्डिंग में अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाने वाले बिल्डरों के बीच अफरा-तफरी मचा दी है. बता दें कि रेरा कानून के तहत पहले से निर्मित बिल्डिंग में बिना अनुमति के निर्माण कार्य करना अवैध है. ऐसा करने पर निर्माण कार्य कराने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- न्यू ईयर को लेकर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में तैयारियां तेज, भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारी

पटना: रेरा ने अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा कंपलेक्स के बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बिल्डर को जुर्माने की राशि एक सप्ताह के अंदर जमा करने का आदेश भी दिया है. बता दें कि अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा के बिल्डर अपने कंपलेक्स के पीछे फ्लाइट्स का निर्माण कर रहे थे. इसको लेकर उन्होंने रेरा में रजिस्ट्रेशन का आवेदन भी दिया था. लेकिन, रेरा को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि निर्माण कार्य जारी है.

रेरा ने की कार्रवाई
रेरा ने जांच में पाया कि कंपलेक्स के पिछले हिस्से में फ्लाइट्स बनाए जा रहे हैं. उसके बाद रेरा ने बिल्डर के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे 10 लाख जुर्माना भरने को कहा. बता दें कि प्रदेश में रेरा के गठन के बाद कई ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई हुई, जो गलत तरीके से कार्य करते हैं.

रेरा की कार्रवाई

पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई
इसके पहले अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी रेरा ने कार्रवाई की थी. इस मामले में जिस ग्राहक ने पैसे लौटाने को लेकर रेरा में आवेदन दिया था, उसे अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैसे भी वापस कराए गए. निश्चित तौर पर प्रदेश में रेरा के गठन के बाद ग्राहकों को काफी राहत मिली है. बिल्डर ग्राहकों को ठगी का शिकार न बना पाए, इसके लिए रेरा की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

क्या है रेरा कानून?
लगातार हो रही रेरा की कार्रवाई ने चोरी-छिपे पहले से निर्मित बिल्डिंग में अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाने वाले बिल्डरों के बीच अफरा-तफरी मचा दी है. बता दें कि रेरा कानून के तहत पहले से निर्मित बिल्डिंग में बिना अनुमति के निर्माण कार्य करना अवैध है. ऐसा करने पर निर्माण कार्य कराने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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Intro:एंकर रेरा ने पटना की एक बड़े बिल्डर अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा कंपलेक्स के बिल्डर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और जुर्माने की राशि 1 सप्ताह के भीतर जमा करने की आदेश भी दिए हैं आपको बता दें कि अब्बू फखरुद्दीन प्लाजा के बिल्डर अपने कंपलेक्स के पीछे से से फ्लाइट्स का निर्माण कर रहे थे इसको लेकर उन्होंने रेरा में रजिस्ट्रेशन का आवेदन भी दिया था लेकिन रेरा को इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि निर्माण कार्य जारी है निश्चित तौर पर रेरा ने अपने स्तर से इसकी जांच कर और कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है


Body:रेरा ने जांच में पाया कि कंपलेक्स के पिछले हिस्से में फ्लाइट्स बनाए जा रहे हैं और उसके बाद रेरा नहीं बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की है और उसे ₹1000000 जुर्माना भरने को कहा है आपको बता दें कि बिहार में रेरा के गठन होने के बाद कई बिल्डरों पर जो गलत तरीके से कार्य करते हैं उन पर रेरा ने कार्रवाई की है इसके पहले अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी रेरा ने कार्रवाई की थी और जो ग्राहक पैसे लौटाने को लेकर रेरा में आवेदन दिया था उसे अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड से पैसा भी वापस करवाया गया था निश्चित तौर पर अगर हम कहे तो बिहार में रेरा के गठन होने के बाद ग्राहकों को काफी राहत मिली है और अब बिल्डर द्वारा ग्राहक ठगी के शिकार नहीं हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है


Conclusion:रेरा की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं वैसे बिल्डर सकते में आ गए हैं जो चोरी छुपे पहले से निर्मित बिल्डिंग में फिर से कुछ न कोई निर्माण करते रहते हैं रेरा कानून के अंतर्गत पहले से निर्मित बिल्डिंग में बिना अनुमति के निर्माण कार्य करना अवैध है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा
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