भागलपुर : राज्य सरकार के आदेश का असर आज जिले में देखने को मिला. शाम के 4 बजते ही जिले भर में दुकानों के शटर गिरने शुरू हो गए. डीएम सुब्रत कुमार सेन खुद राज्य सरकार के आदेश का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे. इस दौरान डीएम और भागलपुर पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने लोगों से गाइडलाइन पालन करने की अपील की.
आदेश का दिखा असर
भागलपुर के व्यस्ततम इलाकों में शामिल स्टेशन चौक और सुजागंज बाजार में निर्धारित समय शाम 4 बजे तक दुकान बंद हो गये. गुरुवार सुबह से ही जिला प्रशासन द्वारा बाजार में घूम-घूम कर सभी दुकानदारों को शाम के 4 बजे तक दुकान को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे थे. वहीं, कुछ दुकानों को पुलिस ने बंद कराया.
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आज से पूरे जिले भर में शाम के 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया है. इसमें आवश्यक सेवा की दुकानें शामिल नहीं हैं. शाम 6:00 बजे से सुबह के 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान कोई भी बिना वजह के बाहर नहीं घूम सकेंगे.- सुब्रत कुमार सेन, डीएम
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. इसलिए लोग घरों में रहें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें. अगर किसी काम से निकलते भी हैं तो मास्क जरूर पहनें. हमेशा शारीरिक दूरी बनाकर रखें. वहीं, उन्होंने कहा कि जो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा. उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.
रोजाना खुलने वाली दुकानें
किराना दुकान ,दूध डेयरी ,मेडिकल ,अस्पताल ,निजी क्लीनिक, होम डिलीवरी सेवा, रेस्टोरेंट्स , ई-कॉमर्स सेवा ,फल ,सब्जी की दुकान है. मोची ,मीट और मछली की दुकानें ,पशु चारा की दुकान, ऑटो मोबाइल्स ,गैरेज, सर्विसिंग सेंटर ,पेट्रोल पंप ,गैस एजेंसी. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री के संबंधित प्रतिष्ठान.
बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें
इलेक्ट्रिक गुड्स, सैलून ,पार्लर ,फर्नीचर की दुकान ,सोना-चांदी की दुकान
मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
कपड़ा की दुकान ,रेडीमेड गारमेंट, बर्तन की दुकान, जूता -चप्पल की दुकान, खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स की दुकान ,कृषि यंत्र की दुकान