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Manish Kashyap Case: सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, पढ़िये कब हो सकती है सुनवाई - Tamil Nadu violence Fake video

तमिलनाडु हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप के लिए आज का दिन बेहद अहम था. सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन नंबर नहीं आने के कारण ऐसा नहीं हो सका. अब आगे क्या हो सकता है, पढ़िये विस्तार से.

Manish Kahyap
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Published : Apr 10, 2023, 3:24 PM IST

पटना: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आज सोमवार को जमानत याचिका (hearing on YouTuber Manish Kashyap bail in SC) का नंबर नहीं आने के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. अब मामले की सुनवाई Cause List में सूचीबद्ध होने पर की जाएगी. बता दें कि, 5 अप्रैल को मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. उन्होंने कोर्ट से रेग्यूलर बेल देने की मांग की थी.

ये भी पढ़ें: Manish Kashyap पर लगा NSA, जानें क्या है ये और इसे कब लगाया जाता है?

मनीष कश्यप पर लगा एनएसए: उधर तमिलनाडु की मदुरई पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए भी लगा दिया है. जिस वजह से मनीष का आने वाले समय में जेल से निकल पाना संभव नहीं दिख रहा है. ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही थी.

सभी केस को क्लब करने की मांग : मनीष कश्यप के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने अपने खिलाफ चल रहे सभी मामलों को एक साथ मर्ज करने और एक ही जगह सुनवाई करने की अपील भी की थी. साथ ही सभी एफआईआर को एक साथ क्लब करने की भी अपील की थी. मनीष के खिलाफ बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं. वहीं तमिलनाडु में 13 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें 6 केस में वह नामजद है.

मनीष पर क्या है आरोप: मनीष कश्यप पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु हिंसा से जुड़े फर्जी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही वह फर्जी वीडियो बनाने और इसकी साजिश रचने में भी शामिल है. मनीष ने पिछले महीने 18 मार्च को पश्चिम चंपारण जिले के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था. कई दिनों तक आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ के बाद 29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई. अभी 19 अप्रैल तक के लिए वह न्यायिक हिरासत में रहेगा.

पटना: बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आज सोमवार को जमानत याचिका (hearing on YouTuber Manish Kashyap bail in SC) का नंबर नहीं आने के कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई. अब मामले की सुनवाई Cause List में सूचीबद्ध होने पर की जाएगी. बता दें कि, 5 अप्रैल को मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. उन्होंने कोर्ट से रेग्यूलर बेल देने की मांग की थी.

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मनीष कश्यप पर लगा एनएसए: उधर तमिलनाडु की मदुरई पुलिस ने उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए भी लगा दिया है. जिस वजह से मनीष का आने वाले समय में जेल से निकल पाना संभव नहीं दिख रहा है. ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही थी.

सभी केस को क्लब करने की मांग : मनीष कश्यप के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने अपने खिलाफ चल रहे सभी मामलों को एक साथ मर्ज करने और एक ही जगह सुनवाई करने की अपील भी की थी. साथ ही सभी एफआईआर को एक साथ क्लब करने की भी अपील की थी. मनीष के खिलाफ बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं. वहीं तमिलनाडु में 13 प्राथमिकी दर्ज हैं, जिनमें 6 केस में वह नामजद है.

मनीष पर क्या है आरोप: मनीष कश्यप पर आरोप है कि उसने तमिलनाडु हिंसा से जुड़े फर्जी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही वह फर्जी वीडियो बनाने और इसकी साजिश रचने में भी शामिल है. मनीष ने पिछले महीने 18 मार्च को पश्चिम चंपारण जिले के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था. कई दिनों तक आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ के बाद 29 मार्च को तमिलनाडु पुलिस उसे अपने साथ ले गई. अभी 19 अप्रैल तक के लिए वह न्यायिक हिरासत में रहेगा.

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