नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) स्थगित करने या परीक्षा केंद्र बदलने के संबंध में केंद्र सरकार को किसी तरह का दिशा-निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि महामारी पहले जैसी नहीं, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए.
जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच NEET-UG अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र बदलने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. छात्रों ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि जून 2021 में पात्र होने वाले छात्रों के पास परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प है, मार्च में पात्र होने वाले छात्रों के पास ऐसा नहीं है. इस स्थिति में अब उन्हें घरों से दूर स्थित परीक्षा केंद्र जाना पड़ेगा.
कोर्ट ने उनकी यह दलील अस्वीकार करते हुए कहा कि अब सब कुछ चल रहा है. परीक्षा केंद्र तक पहुंचना कठिन नहीं है. कोर्ट ने कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं हैं. अगर आप किसी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो देख सकते हैं कि विमान के सारे टिकट बुक हो रहे हैं. लोग दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से कोच्चि सफर कर रहे हैं.
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उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि छात्रों को केरल से दिल्ली जाना होगा. अदालत ने कहा, ' आप सही हैं कि केरल में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं लेकिन जीवन चल रहा है. केरल के लिए और केरल से उड़ानें जारी हैं और महामारी की गंभीरता अब अप्रैल और मई जैसी नहीं है. अदालत ने याचिका खारिज कर दी.
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